राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आधार कार्ड़ को मतदाता सूची से जोड़़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का कड़़ा विरोध करते हुए इसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करार दिया जबकि सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश में फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी और मतदाता सूची की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हंगामे के बीच निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक‚ २०२१ पर चर्चा की और बाद में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे सोमवार को ही पारित कर चुकी थी। १२ विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द करने और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पर सदस्यों को संशोधन लाने के लिए समुचित समय नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस‚ तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़़वाने का मौका अब वर्ष में चार बारः उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक १८ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है‚ उसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़़वाने का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश के कानून में यह त्रुटि थी कि किसी नए मतदाता ने यदि एक जनवरी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया तो उसे पूरे एक वर्ष तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक के जरिए ऐसे युवा मतदाताओं को साल में चार बार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
आधार से जोड़़ने का मकसद केवल वोटर की पहचान करनाः आधार कार्ड़ को लेकर विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान स्थापित करने मात्र के लिए आधार कार्ड़ का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित ड़ेटा बेस सिर्फ चुनाव आयोग के पास रखा जाएगा और इसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं रखा जाएगा।
निजता के अधिकार का हननः कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान में प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक कानून बनने के बाद मतदाताओं के बहुत बड़़े वर्ग और समाज के वंचित वर्ग का शोषण करेगा। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक को सभी पक्षों की बात सुने बिना संसद में लाया गया है।