राज्य में सडक दुर्घटना में मुआवजा के लिए बिहार मोटर गाडी (संशोधन–१) नियमावली २०२१ एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली २०२१ लागू की गई है‚ जिससे सडक दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि के भुगतान की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उक्त बातें उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार जिलान्तर्गत सडक दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को पांच–पांच लाख रुपए का चेक मुआवजा राशि के रूप सौंपते हुए कहीं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सडक दुर्घटना के कारण मुआवजा के मुद्े पर मृतक के आश्रितों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता था और सामूहिक दुर्घटना होने पर चार लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में दी जाती थी‚ परंतु सरकार ने लोगों की परेशानियों को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में इस योजना में संशोधन किया गया। ॥ उन्होंने कहा कि अब इसके तहत अगर सडक दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की दुःखद मृत्यु होती है‚ तो उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। यह राशि वाहनों का बीमा करने वाली कंपनी से बाद में वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों का बीमा नहीं होने की स्थिति में राशि की वसूली संबंधित वाहन मालिक से किए जाने का प्रावधान संशोधित नियमावली में किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर सडक दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है‚ तो उसे पचास हजार रुपए मुआवजा राशि के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधित नियमावली के माध्यम से सडक दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान आसान हुआ है। गौरतलब है कि विगत ४ अक्टूबर को कटिहार जिला अंतर्गत कोढा थाना क्षेत्र में गेडाबाडी के पास सडक दुर्घटना में कोढा प्रखंड के ही राम कुमार‚ विकास कुमार और सुनील कुमार की मौत हो गई थी।
गोल्ड मेडल जीतने पर श्रेयसी सिंह को दी बधाई
पंजाब के पटियाला में आयोजित ६४ वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सुश्री श्रेयसी सिंह ने महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सुश्री श्रेयसी सिंह की इस उपलब्धि से बिहार का मान–सम्मान बढा है।