कैबिनेट ने राज्य की आठ हजार से अधिक ग्राम कचहरियों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव व ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के मानदेय अब सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजने की अनुमति दे दी है. विभाग को यह शिकायत मिली थी कि कचहरियों में काम करनेवाले इन करीब 16 हजार कर्मियों के मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था.
कैबिनेट द्वारा कोविड 19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को चार लाख प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के लिए 2021-22 में 300 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से करने पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने कृषि विभाग की योजनाओं को लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में लाने को मंजूरी दी है.
राज्य में मुखिया‚ प्रमुख‚ सरपंच‚ जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल १५ जून के बाद समाप्त हो जायेगा‚ किन्तु उनका पावर बरकरार रहेगा। यानी पंचायत से लेकर प्रखंड़ एवं जिला परिषद में इन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों का सिक्का चलेगा। १६ जून से ये सभी प्रतिनिधि बतौर परामर्शी समिति अध्यक्ष‚ उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। मंगलवार को हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने पंचायत प्रतिनिधियों को परामर्शी समिति के माध्यम से अधिकार देने पर अपनी मुहर लगा दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में ११ एजेंड़ों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में पंचायत एवं वार्ड़ सदस्य के साथ जिला परिषद सदस्य एवं अध्यक्ष के साथ प्रमुख को अध्यक्ष एवं सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। पंचायत के मुखिया को अब पंचायतस्तरीय परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया जायेगा। इसी तरह उप मुखिया को उपाध्यक्ष तथा वार्ड़ सदस्य को इसका सदस्य बनाने का फैसला लिया गया।
इसी प्रकार प्रमुख को पंचायत समिति परामर्शी समिति का अध्यक्ष एवं उप प्रमुख को उपाध्यक्ष तथा पंचायत समिति के सदस्य को परामर्शी समिति के सदस्य की जिम्मेवारी दी जायेगी। जिला परिषद अध्यक्ष को जिला परिषद परामर्शी समिति का अध्यक्ष‚ उपाध्यक्ष को परामर्शी समिति का उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्य को परामर्शी समिति का सदस्य बनाया जायेगा। इसी प्रकार सरपंच को अध्यक्ष एवं उपसरपंच को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा जायेगा। वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति को चार–चार लाख रुपये बतौर मुआवजा मिलेगा। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने ३०० करोड़़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। वित्तीय वर्ष २०२१–२०२२ में बिहार आकस्मिकता निधि से कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को यह राशि दी जायेगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने पटना–बिहटा एलिवेटेड़ सड़़क के लिए ४५६ करोड़़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार ने आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया है।आयुष चिकित्सक नियमावली २०२१ को हरी झंड़ी दे दी गयी है। दंगा निरोधी गाडि़़यां खरीदने के लिए मंत्रिपरिषद ने ३६ करोड़़ रुपये व्यय करने पर स्वीकृति प्रदान की। सरकार ने मनरेगा के लिए ११७ करोड़़ रुपये की स्वीकृति दी है।मंत्रिपरिषद ने बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियमावली २०१४ और बिहार न्यायमित्र नियमावली २००९ के नियम ९ में संशोधन की मंजूरी दी है।
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 456 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी
इसके अलावा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 108.9839 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए कुल 456 करोड़ पांच लाख 57 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही 1.0029 एकड भूमि को रेलवे से होनेवाले एमओयू में समाहित करने पर सहमति दी गयी.
डॉल्फिन शोध केंद्र के लिए हरी झंडी
पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर अवस्थित लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए बिल्डिंग बाइलॉज 2014 की उप विधि के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गयी. जिला आयुष चिकित्सा , राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित-अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी.
बिहार पुलिस मुख्यालय के दंगा निरोधी वाहनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के खरीद के लिए 36 करोड़ 41 लाख 20 हजार की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश मद में कुल 11 अरब 73 करोड़ 93 लाख की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दे दी.