सूबे में कोरोना की दूसरी लहर के शांत पड़ने के बाद राज्य सरकार ने पिछले पांच मई से जारी लॉकडाउन को समाप्त करते हुए बुधवार से अगले एक सप्ताह के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान दुकान व प्रतिष्ठान अब शाम पांच बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय ५० प्रतिशत कर्मियों के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे। वहीं स्कूल–कॉलेज व कोचिंग संस्थान को अभी बंद रखने का फैसला किया गया है। विवाह समारोह‚ अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम में पूर्व के दिशा निर्देश के अनुरूप ही लोग शामिल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की मंगलवार को हुई बैठक में लॉकडाउन समाप्त करने और बुधवार से अगले एक सप्ताह के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल नेटवकिग साइट ट्ि्वटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आयी है। इसलिए लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा। नीतीश ने कहा कि ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि भी अपराह्न पांच बजे तक बढा दी गई है। उन्होंने कहा कि अब निजी वाहनों को रात्रि कफ्र्यू को छोड़कर अन्य समय में चलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए कोई ई–पास की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण‚ विकास आयुक्त आमिर सुबहानी‚ पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल‚ अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉकडाउन में पूर्ण प्रतिबंधों की वजह से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है‚ लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक साबित हो सकता है। इसलिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से शिथिल करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखकर लॉकडाउन को समाप्त करने और बुधवार से अगले एक सप्ताह के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। श्री चैतन्य प्रसाद ने सीएमजी की बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नौ जून से १५ जून तक सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे‚ लेकिन सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। वहीं अपवाद स्वरूप जिला प्रशासन‚ पुलिस‚ सिविल डिफेंस‚ बिजली‚ जलापूर्ति‚ स्वच्छता‚ फायर ब्रिगेड‚ स्वास्थ्य‚ आपदा प्रबंधन‚ दूरसंचार‚ डाक विभाग से संबंधित कार्यालय‚ कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय‚ खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय‚ पर्यावरण‚ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह छह बजे से अपराह्न पांच बजे तक खुल सकेंगे।
बिहार में आज से अनलॉक शुरू हो गया। लगातार 35 दिनों के बाद दुकानें खुल रही हैं। इतने दिनों के बाद बाजार खुल रहे हैं तो सबकी निगाहें दुकानों के खुलने के शेड्यूल पर है। कौन सी दुकान कब खुलेंगी, इसके लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया है।
पहली श्रेणी में प्रतिदिन खुलने वाली दुकान हैं, जिसमें किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी मंडी, प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों में सैलून पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, पंखा, कूलर, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाईल वर्क्स शॉप/गैरेज/ सर्विसिंग सेन्टर शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाली दुकानें हैं। इसमें कपड़े की दुकान, ज्वेलर्स, चप्पल की दुकान, बर्तन, स्पोर्ट्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आइए देखते हैं कौन सी दुकानें कब खुलेंगी।
दुकानों के खुलने का शेड्यूल।
दुकानों के खुलने का शेड्यूल।
श्रेणी-I:- प्रतिदिन खुलने वाली दुकान/प्रतिष्ठान
(i) किराना दुकान
(ii) डेयरी/मिल्क बूथ
(iii) फल/सब्जी मंडी
(iv) मीट एवं मछली की दुकानें
(v) अनाज मंडी
(vi) पी०डी०एस० की दुकानें
(vii) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से
(viii) पशु चारा की दुकान संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें
(ix) पेट्रोल पंप/गैस एजेन्सी/अन्य आवश्यक सेवाएं
श्रेणी-II :- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठानों की सूची
(i) इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत)
(ii) इलेक्ट्रॉनिक गुड्स-यथा, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत)
(iii) सैलून, पार्लर
(iv) ऑटोमोबाईल वर्क्स शॉप/गैरेज/ सर्विसिंग सेन्टर
(v) High Security /registration Plate की दुकान।
(vi) ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, Lubricant(मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित)
(vii)वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र
(viii)साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान
(ix) फर्निचर की दुकान।
(x) स्टेशनरी
(xi) सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान
श्रेणी-III :- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार खुलने वाली दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची
(i) कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित)
(ii) बर्तन की दुकान।
(iii) सोना-चांदी की दुकान।
(iv) स्पोटर्स/ खेलकूद सामग्री की दुकान ।
(v) ड्राई क्लीनर्स की दुकान।
(vi) जूता-चप्पल की दूकानें।
(vii) निर्माण रागिनी के गंडारण एवं बिक्री रो संबंधित |
(viii) अन्य रागी दुकान जो किसी सूची में नहीं प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, | हो। सिमेंट ब्लॉक, इंट, प्लास्टिक पाइप, hardware सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री।
लॉकडाउन की वजह से ही थमे कोरोना के मामले
मंत्रियों-अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन की वजह से ही बिहार में कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सका है। इसलिए अनलॉक में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ और इस कारण ही मामलों में लगातार कमी आ रही है। बिहार के सभी 38 जिलों में नए मामले अंडर 100 हैं, सिर्फ 5 जिलों में नए मामले 50 से ऊपर हैं।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी
शादियां में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
अनलॉक-1 में क्या खुलेगा?
1. दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
2.. 50% क्षमता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां चल सकेंगी।
3. प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी।
4. निजी वाहनों को अब (नाइट कर्फ्यू का वक्त छोड़कर) पास की जरूरत नहीं होगी।
भी यह पाबंदियां 9 से 15 जून तक जारी रहेंगी
शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
अब भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी बंद रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
सभी रेस्टोरेंट्स/होटल/ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम सुविधा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।