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खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, गार्ड से गोली चलाने का है आरोप

UB India News by UB India News
June 10, 2026
in TAZA KHABR, पटना, शिक्षा
0
कोचिंग विवाद में खुद फंसने के बाद से पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं खान सर,…………….

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तमिलनाडु विधानसभा में NEET के खिलाफ प्रस्ताव पास…..

बिहार में हल्ला और झारखंड में शांति फिर चाहिए इस्तीफा…………….

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फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहेगा. पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.
वहीं, खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. अब मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिल गई है. इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.
फैजल खान के वकील ने क्या कहा?
  • खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
  • वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
  • उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) दिया. जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक खान सर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं.
  • वकील के मुताबिक फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की कोई जरूरी नहीं है. अगर अदालत की ओर से कोई निर्देश दिया जाता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा. अब मामले में आगे की सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

    खान सर फायरिंग केस: क्या है पूरा मामला? जानिए हर सवाल का जवाब

    पूरा मामला क्या है?यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) में 2 जून की रात हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है. घटना के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया.सवाल 2: 2 जून की रात क्या हुआ था?संस्थान की ओर से आरोप लगाया गया कि 15-20 लोग कैंपस में घुस आए, तोड़फोड़ की, पोस्टर और बैनर फाड़े तथा सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की. इस दौरान फायरिंग की भी सूचना सामने आई

    खान सर ने क्या आरोप लगाए?
    खान सर (फैजल खान) ने दावा किया कि उनके संस्थान को निशाना बनाकर सुनियोजित हमला किया  गया. उन्होंने कहा कि हमलावरों ने गोलीबारी की और इसके पीछे एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है.
    सवाल 4: पुलिस जांच में क्या पता चला?
    जांच के दौरान कुछ वीडियो सामने आए. पुलिस के अनुसार वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए. इसके बाद दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए.
    सवाल 5: रोशन आनंद का नाम इस मामले में कैसे आया?
    घटना के बाद रोशन आनंद का नाम भी सामने आया. खान सर के पक्ष ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन रोशन आनंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया. बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया.
    सवाल 6: खान सर के खिलाफ मामला कैसे दर्ज हुआ?
    पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार गार्डों ने पूछताछ में दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी. इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की.
    सवाल 7: खान सर पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं?
    पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (एटेम्प्ट टू मर्डर), आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है.
    सवाल 8: पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
    एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी शुरू की. मामले की जांच अभी भी जारी है.
    सवाल 9: खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या किया?
    गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर ने कोर्ट का रुख किया और पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की याचिका दाखिल की.
    सवाल 10: कोर्ट से खान सर को क्या राहत मिली?
    अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यानी अगली सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
    सवाल 11: अभी मामले की स्थिति क्या है?
    मामला फिलहाल पुलिस जांच और अदालत, दोनों स्तरों पर चल रहा है. पुलिस का दावा है कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर हुई, जबकि खान सर और उनके समर्थक इसे संस्थान पर हमला और साजिश बता रहे हैं. मामले की सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.
फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहेगा. पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.
वहीं, खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. अब मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिल गई है. इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.
फैजल खान के वकील ने क्या कहा?
  • खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
  • वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
  • उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) दिया. जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक खान सर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं.
  • वकील के मुताबिक फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की कोई जरूरी नहीं है. अगर अदालत की ओर से कोई निर्देश दिया जाता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा. अब मामले में आगे की सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

    खान सर फायरिंग केस: क्या है पूरा मामला? जानिए हर सवाल का जवाब

    पूरा मामला क्या है?यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) में 2 जून की रात हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है. घटना के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया.सवाल 2: 2 जून की रात क्या हुआ था?संस्थान की ओर से आरोप लगाया गया कि 15-20 लोग कैंपस में घुस आए, तोड़फोड़ की, पोस्टर और बैनर फाड़े तथा सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की. इस दौरान फायरिंग की भी सूचना सामने आई

    खान सर ने क्या आरोप लगाए?
    खान सर (फैजल खान) ने दावा किया कि उनके संस्थान को निशाना बनाकर सुनियोजित हमला किया  गया. उन्होंने कहा कि हमलावरों ने गोलीबारी की और इसके पीछे एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है.
    सवाल 4: पुलिस जांच में क्या पता चला?
    जांच के दौरान कुछ वीडियो सामने आए. पुलिस के अनुसार वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्ड हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए. इसके बाद दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए.
    सवाल 5: रोशन आनंद का नाम इस मामले में कैसे आया?
    घटना के बाद रोशन आनंद का नाम भी सामने आया. खान सर के पक्ष ने उन पर आरोप लगाए, लेकिन रोशन आनंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया. बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया.
    सवाल 6: खान सर के खिलाफ मामला कैसे दर्ज हुआ?
    पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार गार्डों ने पूछताछ में दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी. इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की.
    सवाल 7: खान सर पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं?
    पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (एटेम्प्ट टू मर्डर), आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है.
    सवाल 8: पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
    एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी शुरू की. मामले की जांच अभी भी जारी है.
    सवाल 9: खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या किया?
    गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर ने कोर्ट का रुख किया और पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की याचिका दाखिल की.
    सवाल 10: कोर्ट से खान सर को क्या राहत मिली?
    अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यानी अगली सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
    सवाल 11: अभी मामले की स्थिति क्या है?
    मामला फिलहाल पुलिस जांच और अदालत, दोनों स्तरों पर चल रहा है. पुलिस का दावा है कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर हुई, जबकि खान सर और उनके समर्थक इसे संस्थान पर हमला और साजिश बता रहे हैं. मामले की सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.
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