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एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी इजाजत…………..

UB India News by UB India News
December 19, 2025
in TAZA KHABR, कानून, परिवहन
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बिहार में स्पेशन इंटेंसिव रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को लेकर अपने फैसले में बदलाव किया है. अदालत ने दिल्ली सरकार को एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया था. इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली थी जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं. लेकिन कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह राहत सिर्फ BS 4 या BS 6 एमिशन नॉर्म्स वाली गाड़ियों पर लागू होगी.

भारत में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ी में BS-III (भारत स्टेज 3) कम्प्लायंट इंजन होता है. इस आदेश से 14.7 लाख से ज़्यादा BS 1 वाली कारें, थ्री-व्हीलर, टू-व्हीलर, बसें और माल ढोने वाली गाड़ियां, 38.7 लाख से ज़्यादा BS 2 वाली गाड़ियां और 53.7 लाख BS 3 वाली गाड़ियां प्रभावित होंगी.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की एक एप्लीकेशन पर यह आदेश दिया. बेंच ने कहा कि सिर्फ़ वही गाड़ियां जो BS 4 और BS 6 कम्प्लायंट हैं, अगर वे 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न की जाए. हालांकि, मौजूदा हवा की क्वालिटी को देखते हुए कोर्ट ने BS IV से पहले की पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है.

दिल्ली सरकार ने क्या कहा?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी फिलहाल बीएस 6 के नीचे की गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकतीं. इसके अलावा बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही फ्यूल मिलेगा. बीएस 4 दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ी को रोका नहीं जाएगा. बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको भी देखेंगे.

BSIII गाड़ियों के खिलाफ SC गई थी CAQM

दिल्ली-NCR में फैले भारी प्रदूषण का हवाला देते हुए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी CAQM ने कहा था कि पुराने इंजन वाली गाड़ियां (BSIII) प्रदूषण में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं और उन्हें कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए. CAQM ने पाया है कि दिल्ली-NCR में सड़क पर चल रहे 2.88 करोड़ वाहनों में से लगभग 93 प्रतिशत हल्के मोटर वाहन हैं यानी कारें और दोपहिया वाहन. इनमें से लगभग 37% BS III या उससे भी पुराने इंजन पर चलते हैं.

CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए डेटा में बताया कि ये नए वाहनों की तुलना में 2.5 से 31 गुना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर, 6.25 से 12 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड और 1.28 से 5.4 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं. कोर्ट में पेंडिंग एयर पॉल्यूशन मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा, BS-IV 2010 में आया था और BS-III मॉडल उससे पहले के हैं.

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