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न्यायपालिका को अधिक जवाबदेही की जरूरत क्यों है?

UB India News by UB India News
March 31, 2025
in कानून, खास खबर, ब्लॉग
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जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या सुप्रीम कोर्ट मेहरबान?
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दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर जली हुई नकदी मिलने की खबर ने एक पुराने मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। ये मुद्दा है नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) का। 2015 में NJAC न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक विकल्प के तौर पर सामने आया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्दी ही खत्म कर दिया।

शीर्ष कोर्ट को डर था कि ‘बाहरी लोग’ सरकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में दखल देंगे। इससे दिक्कत हो सकती है। ऐसे में कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के पुराने और विवादित तरीके, यानी कॉलेजियम सिस्टम को ही बरकरार रखा। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा है कि अगर NJAC होता तो चीजें अलग होतीं।

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फिर सुर्खियों में NJAC का मुद्दा
जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से इस मुद्दे का जिक्र किया एक तरह से वो सही कह रहे हैं। अगर नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन काम कर रहा होता, तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजों का कॉलेजियम ये फैसला नहीं कर रहा होता कि जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए या नहीं। हो सकता है कि वर्मा को इलाहाबाद से ट्रांसफर ही न किया गया होता। उसी ट्रांसफर की वजह से उन्हें सीनियरिटी में फायदा हुआ और वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए।

कॉलेजियम के फैसले पर सवाल
पहला कॉलेजियम का फैसला अगर अजीब था, तो दूसरा फैसला जल्दबाजी में लिया गया लगता है। दोनों ही फैसले एक जैसे सोचने वाले लोगों के समूह का नतीजा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कहा हो कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का नकदी मिलने की घटना से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों को यकीन है।

जस्टिस वर्मा के मामले पर बढ़ा घमासान
सांस्कृतिक रूप से भी नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ने भाई-भतीजावाद और अपारदर्शिता की धारणा को खत्म करने का वादा किया था, जिसने कॉलेजियम को लगभग तीन दशकों से घेरा हुआ था। NJAC में भारत के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों के अलावा दो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होने थे, जिनमें से एक कमजोर या अल्पसंख्यक समूह से होना चाहिए था। और इसमें कानून मंत्री भी शामिल होते। ऐसा लगता है कि इस तरह के निकाय को कई दृष्टिकोणों का फायदा मिलता। ये वास्तव में कोई फर्क डालता या नहीं, इस पर केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

कॉलेजियम के फैसले पर लगातार सवाल
हालांकि, कॉलेजियम, जो आज भी अपनी उपयोगिता खो चुका है और 2014 में ही बदनाम हो गया था। इसने कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत एक दागदार जज, पीडी दिनाकरण को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। फिर जब इसका फैसला टिकाऊ नहीं लगा तो इसने अस्पष्ट रूप से उसे सिक्किम ट्रांसफर कर दिया।

नए आयोग की उठ रही मांग
ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं, जैसे कि कॉलेजियम के अस्तित्व में आने से पहले सरकार का नियुक्तियों में हस्तक्षेप के उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। कॉलेजियम न्यायपालिका की उस करीबी का प्रतीक है जो जनता को भ्रमित करती है। इसे नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की तर्ज पर एक आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

NJAC का जजों के खिलाफ एक्शन से संबंध नहीं था
हालांकि, नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जजों के खिलाफ कार्रवाई से कोई सीधा संबंध नहीं था। NJAC का काम जज बनने के बाद उनकी जवाबदेही तय करना नहीं था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने या उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने में भी NJAC की कोई भूमिका नहीं होती। ये काम तो न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक द्वारा स्थापित निरीक्षण समिती को सौंपा गया था, जिसे UPA-2 सरकार ने पेश किया था।

न्यायपालिका के जवाबदेह आयोग की जरूरत
अगर ऐसा कोई निकाय होता, तो किसी भी जांच का एक तार्किक परिणाम होता। अगर मामला गंभीर दुर्व्यवहार का होता, तो महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो जाती। अगर ये गंभीर नहीं होता, लेकिन फिर भी दुर्व्यवहार का मामला होता, तो जज को चेतावनी दी जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इससे ये डर नहीं होता कि अगर कोई जज नकदी के साथ पकड़ा जाता है, तो वो बच सकता है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारी नहीं बच सकते। न्याय न केवल होता हुआ दिखना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखता भी। ऐसा आयोग जनता के मन में ये संदेह दूर कर देता कि न्यायपालिका हमेशा अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। न्यायपालिका के लिए ऐसे जवाबदेह आयोग की आज जरूरत है।

जस्टिस वर्मा मामले में जल्द निष्कर्ष जरूरी
लेकिन, इस सब में एक क्रूर विडंबना है। जस्टिस वर्मा एक अच्छे जज माने जाते हैं। उनके फैसले तर्कपूर्ण होते हैं और उनका रिकॉर्ड अच्छा है। इस आरोप ने पहले ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, शायद अपरिवर्तनीय रूप से। किसी भी जवाबदेही प्रक्रिया, न केवल जजों के लिए, बल्कि गलत काम करने के संदेह वाले सभी लोगों के लिए, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और इसका निष्कर्ष जल्दी निकलना चाहिए।

अगर जज दोषी पाया जाता है, तो आपराधिक कार्यवाही से कम कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि, अगर जज निर्दोष पाया जाता है, तो जांच को ये भी पता लगाना चाहिए कि ये अफवाह जंगल की आग की तरह क्यों फैली। इस मामले का इस्तेमाल सिस्टम में सुधार लाने के लिए करना अच्छा है। लेकिन किसी को समय से पहले बलि पर चढ़ाना गलत है। जस्टिस वर्मा को भारतीय न्यायपालिका के लिए जोन ऑफ आर्क न बनने दें।

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