राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव किये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम २०२२ को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में कुल १४ एजेंड़ों पर मुहर लगी। बैठक के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार‚ मद्यनिषेध कानून में संशोधन के बाद अब शराब पीते हुए पकड़े़ गये लोगों को जमानत के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े़गी। शराब पीते हुए पकडे जाने पर ऐसे लोगों को कार्यपालक दंड़ाधिकारी के यहां से जुर्माने की राशि लेकर जमानत दे दी जायेगी। पहली बार शराब पीते हुए पकडे गये लोगों को शराब बेचने वाले का नाम बताना होगा। इसके बाद उनसे मामूली जुर्माना लेकर उन्हें जमानत दे दी जायेगी। संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि वैसे गाडि़यां‚ जिनपर पहली बार लदी शराब पकडी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया जाता है‚ तो उनके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि लेकर छोड दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई‚ जिसमें बिहार सरकार के वकील ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि राज्य में मद्यनिषेध कानून को कहीं अधिक कारगर बनाने और इसके अप्रिय परिणाम से निपटने के लिए इसमें संशोधन किया जायेगा। मंत्रिपरिषद ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों को अपने संसाधन से यहां वापस लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों को लाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को नोड़ल विभाग बनाया गया है। धान व गेहूं अधिप्राप्ति की तर्ज पर चना व मसूर की खरीद की जायेगी। इसके लिए नेफेड और एसएफसी के बीच एमओ किया जायेगा। राज्य सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५२.३० रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५५ रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। बैठक में पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ५७ करोड रुपये की मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही राज्य के ५० माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल लैब तैयार करने की स्वीकृति दी गयी। इसके लिए आईआईटी पटना का सहयोग लिया जायेगा।
दूसरी बार होगा शराबबंदी कानून में संशोधन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संशोधन प्रारूप में शराब की बिक्री और इसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त नियमों को शामिल किया गया है। संशोधन प्रारूप में स्पष्ट किया गया है कि बंदी के बावजूद शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी। इस प्रकार के धंधेबाज और तस्करों की की संपत्ति जब्त करने की अनुशंसा भी प्रस्ताव में की गई है। इसी तरह ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके उसे मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। कानून में संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद शराब पीते पकड़े जाने वाले अभियुक्तों का ट्रायल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी करेंगे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने का प्रविधान संशोधन कानून में किया जा रहा है। शराब तस्करों और बड़े धंधेबाजों पर पहले की तरह कोर्ट में ही मामला चलेगा। सूत्रों ने बताया शराबबंदी कानून में दोबारा संशोधन किया जा रहा है।
नए कानून में संभावित बदलाव
पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा तय जुर्माना
जुर्माना न भरने पर पीने के आरोपित को एक महीने की जेल
बार-बार शराब पीने वालों पर जुर्माना भी और जेल भी होगी
शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की चल-अचल संपत्ति जब्त होगी
जब्त शराब, स्प्रिट कलेक्टर के आदेश पर तुरंत नष्ट कर दी जाएगी
शराब के धंधे में लगी जब्त गाडिय़ां या जानवर की जुर्माने के बाद मुक्ति
सरकारी खरीदेगी चना-मसूर
राज्य सरकार धान-गेहूं के बाद अब किसानों से चना और मसूर की खरीद भी करेगी। सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार पैक्सों के जरिए खरीद सुनिश्चित करती है। किसानों से 52.30 पैसे की दर से चना और 55 रुपये की दर से मसूर की खरीद होगी। अब तक सरकार किसानों से सिर्फ धान-गेहूं की खरीद करती रही है। इस वर्ष किसानों से सरकार ने बंपी धान की खरीद की है। जिसकी सफलता को देखते हुए अब मसूर और चना की खरीद का भी फैसला हुआ है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए नेफेड और सहकारिता विभाग के बीच करार होगा।
यूक्रेन से छात्रों की वापसी के लिए एक करोड़
मंत्रिमंडल ने यूक्रेन-रूस के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे बिहार के विद्यार्थियों की सकुशल वतन वापसी के लिए तत्काल प्रभाव से एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। छात्रों की वापसी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया है।
आइआइटी पटना माडल हाई स्कूलों में बनाएगा साइंस लैब : मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद आइआइटी पटना के माध्यम से प्रदेश के माडल हाई स्कूलों में साइंस लैब लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। जबकि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शराबबंदी संशोधन के प्रस्ताव पर भी विमर्श किया।
चार जिलों में बिजली की मजबूत व्यवस्था : मंत्रिमंडल ने उर्जा विभाग के प्रस्ताव के बाद बांका जिले के 400 केवी ग्रिड से 220 केवी की संचरण लाइन बनाने की मंजूरी दी गई है। नई संचरण लाइन से भगलपुर, नवादा, मुंगेर और शेखुपरा जिलों को बिजली मिल सकेगी। बता दें कि इन जिलों को अब तक यहां एक स्रोत से बिजली आपूर्ति हो रही थी अब दो स्रोत से आपूर्ति संभव हो सकेगी।