सूबे में तेजी से बढ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने बडा फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्ेनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम आलाधिकारी मौजूद थे। सीएमजी की हुई बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 16 दिन 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा‚ जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावे सभी जिम‚ मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आवश्यक सेवाओं को छोड कर सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। स्कूलों में नौवीं से 12 तक 50 फीसद उपस्थिति के साथ कक्षाएं लगेंगी। कॉलेज भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। वहीं कोचिंग क्लास ९‚ १०‚ ११‚ १२ के लिए ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति ५० प्रतिशत ही रहेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल‚ सिनेमा हॉल‚ जिम‚ पार्क‚ क्लब‚ स्टेडियम‚ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट–ढाबे आदि ५० प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम ५० व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में २० व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक‚ सामुदायिक‚ सांस्कृतिक व सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम ५० व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
बिहार में कोरोना के अचानक बेतहाशा बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार ने कोविड गाइडलाइन में दी गई छूट का दायरा घटा दिया है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाते हुए कुछ क्षेत्रों में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। बिहार में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा और जनता दरबार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।
रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात आठ बजे तक कर दिया गया है। क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन कर दी गई हैं। वहीं 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की क्लास व सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। सिनेमा हाल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के साथ ही शापिंग माल बंद कर दिए गए हैं।
रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं शादी में 50 और श्राद्धकर्म में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही किसी भी आयोजन से पहले अनुमति लेने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जारी कोविड की मौजूदा गाइडलाइन की समयसीमा पांच जनवरी को खत्म हो रही है। इससे पहले हालात की समीक्षा करने और नई गाइडलाइन जारी करने के लिए आज राज्य में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हो सकती है।
इसी प्रकार रेस्तरां व खाने-पीने की जगहों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। घर से पैदल या गाड़ी से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मंगलवार की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन छह से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
बरात जुलूस व डीजे पर रोक
विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें डीजे व बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी।
नियम उल्लंघन पर अस्थायी रूप से बंद होंगे बाजार
जिला प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सब्जी मंडी, बाजार आदि में कोविड मानकों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दुकानों में मास्क व सेनिटाइजर का इस्तेमाल और दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन अस्थायी रूप से दुकानें व बाजार बंद करने की कार्रवाई करेगा। फल एवं सब्जी की बिक्री ठेलों पर घूम-घूमकर बेचने की अनुमति दी गई है।
सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश नहीं
राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होगी। आवश्यक सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, विद्युत व जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डाक, कोषागार आदि को इसमें छूट दी गई है। न्यायिक प्रशासन के संबंध में कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा।
ये हैं महत्वपूर्ण निर्णय:
06-21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी नई गाइडलाइन
08 बजे रात तक ही खुली रह सकेंगी दुकानें
10 बजे रात से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू
50 प्रतिशत उपस्थिति सरकारी-निजी कार्यालयों में
50 प्रतिशत उपस्थिति नौवीं व ऊपर की कक्षा में
50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगे रेस्तरां
50 व्यक्तियों को ही शादी व श्राद्ध में अनुमति
100 फीसद अनुमति सार्वजनिक वाहनों में
यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य
सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता का 100 फीसद इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, मगर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। बस, आटो समेत सभी गाडिय़ों में यात्रियों का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा।
इनको रात आठ बजे के बाद भी छूट
बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट व ब्राडकास्टिंग सेवाएं, पेट्रोल पंप एवं पेट्रोलियम के भंडारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूमकर बिक्री।
छह से 21 तक लागू रहेगा आदेश
बिहार में फिलहाल पांच जनवरी तक अनलाक की पुरानी गाइडलाइन लागू है। इसमें कई तरह की छूट थी। ऐसे में नई पाबंदियां छह जनवरी से 21 तक के लिए लागू होंगी। इसके बाद कोरोना के प्रसाद को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह निर्णय लेगा।