सरकार ने जलकरों की बंदोबस्ती एवं राजस्व वसूली की अवधि बढ़ा दी है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बंदोबस्त सभी प्रकार के जलकरों की वर्ष २०२०–२१ के लम्बित किश्त की राशि जमा करने के लिए निर्धारित अवधि को ३० सितम्बर तक विस्तारित किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि यह सुविधा केवल वैसे निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिये मान्य होगी जिनके साथ मत्स्य‚ मखाना –सह –सिंघाडा जलकर बंदोबस्त है एवं वर्ष २०२०–२१ का निर्धारित राजस्व का लम्बित किश्त जमा नहीं किया जा सका है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार राज्य जलकर प्रबंधन अधिनियम‚ २००६ यथा संशोेधित २००७‚ २०१० एवं २०१८ में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समितियों के साथ बंदोबस्त मत्स्य जलकरों का राजस्व प्रत्येक बंदोबस्ती वर्ष के जून महीने में प्रथम किश्त वसूलनीय होता है‚ किन्तु समिति निर्धारित अवधि में राजस्व जमा करने में असमर्थता प्रकट करती है तो वैसी समितियों को अगले तीन महीने अर्थात २५ सितम्बर तक का अतिरिक्त समय सीमा देते हुए राजस्व की राशि की वसूली की जा सकेगी। समितियों के साथ बन्दोबस्त जलकरों की वर्ष २०२१–२२ के प्रथम किश्त राशि जमा करने के लिए निर्धारित अवधि को २५ सितम्बर तक के लिये समय सीमा विस्तारित किया गया है। यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू बंदोबस्ती वर्ष में ही अनुमान्य होगी जिनके साथ मत्स्य जलकर बन्दोबस्त है। मंत्री ने मत्स्यजीवी समितियों से कहा कि ३० सितम्बर तक लम्बित किश्त की राशि को ससमय जमा कर दें।
ऑपरेशन सिंदूर में सीवान के शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि ………….
9 मई को पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल सीवान के जवान रामबाबू सिंह शहीद हो गए। बड़हरिया के प्रखंड के हरिहरपुर...