चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रामो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. जानकारी के अनुसार, जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट बंद होने की वजह से मामला एक दिन के लिए टल गया. जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
जमानत देने के साथ-साथ HC ने लालू के सामने कई शर्त भी रखी हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. इसके साथ ही अदालत ने लालू प्रसाद को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने का भी आदेश दिया है.
बता दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है. इससे पहले वे रांची के रिम्स में इलाजरत थे. जमानत की खबर से लालू के परिवार में जश्न का माहौल है.
क्या है दुमका कोषागार मामला
1995 से 1996 के बीच में दुमका कोषागार से लगभग 3.13 करोड़ की अवैध निकाली के मामाले में 48 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र मुख्य आरोपी थे. इसके चलते बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं.
रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. सीबीआई ने दुमका कोषागार से हुई निकासी के मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की थी. इससे पहले दुमका जिला प्रशासन ने भी इस मामले में एफआइआर दर्ज कराई थी.
वर्ष 2000 में 48 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी और 2005 में मामले में चार्जफ्रेम किया गया.