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शेख हसीना को क्या बांग्लादेश को सौंपेगा भारत? भारत के पास क्या विकल्प?

UB India News by UB India News
December 25, 2024
in राष्ट्रीय
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शेख हसीना को क्या बांग्लादेश को सौंपेगा भारत? भारत के पास क्या विकल्प?

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बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कथित तौर पर भारत में एक अनौपचारिक राजनीतिक शरण में हैं, अब नए संकट का सामना कर रही हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक राजनयिक नोट के माध्यम से औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है. यह भारत के विदेश सचिव की ढाका यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें भारत ने उनकी कथित उपस्थिति पर अब तक चुप्पी साध रखी है. अब सवाल यह है कि क्या भारत दबाव का जवाब देगा.

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार के पास इस पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है. हालांकि, मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज़18 को बताया कि सरकार राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए औपचारिक रूप से राजनयिक नोट का जवाब दे सकती है. सूत्र ने कहा कि संबंधित मंत्रालय के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद औपचारिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

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हसीना कथित तौर पर अगस्त से भारत में सेफ हाउस में रह रही हैं, जबकि सरकार की सलाह के आधार पर सुरक्षा के लिए अक्सर स्थान बदलती रहती हैं. हालांकि, राजनीतिक निर्वासन में रहने वाली नेता अपनी पार्टी – अवामी लीग – के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अपने बेटे सजीब वाजेद के माध्यम से बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर कभी-कभार बयान जारी करती रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि पिछले चार महीनों में यह पहली बार है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग करते हुए भारत को ‘नोट वर्बेल’ (राजनयिक संदेश) भेजकर अपनी हरकतों को और तेज किया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त में संसद में एक बयान दिया, जिसमें हसीना के भारत में रहने की पुष्टि की गई. सितंबर में, जर्मनी के बर्लिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार प्रत्यर्पण मुद्दे से ‘राजनयिक’ तरीके से निपटेगी, न कि मीडिया द्वारा बताई गई बातों के अनुसार.

भारत-बांग्लादेश कूटनीतिक संबंधों के लिए लिटमस टेस्ट
इस तरह की गंभीर और निर्णायक जियोपॉलिटिकल स्थिति में, भारत और बांग्लादेश के लिए इसका क्या मतलब है, जब बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना कथित तौर पर भारतीय सीमाओं के भीतर एक अनौपचारिक राजनीतिक शरण चाहने वाले के रूप में काम करती हैं? बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके सामयिक बयान दोनों पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं?

दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने वाले बांग्लादेश के राजनयिक संदेश के बाद, ये सवाल अब महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं क्योंकि वे क्षेत्रीय स्थिरता, राजनयिक संबंधों और इसकी प्राथमिकताओं के साथ-साथ भारत के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली अंतर्धाराओं पर प्रकाश डालते हैं.

इस बीच, न केवल शेख हसीना, बल्कि उनके कई सांसद और कई अवामी लीग के नेता अपने परिवारों के साथ कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों में शरण लिए हुए हैं. न्यूज 18 को पता चला है कि उनमें से कई पर्यटक वीजा पर आते हैं, जबकि कुछ मेडिकल वीजा पर भी आते हैं.

क्या कहती है संशोधित प्रत्यर्पण संधि (2016)?
भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर और संशोधन के कई चरण रहे हैं. 2016 में, संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय के देश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत एमजे अकबर ने कहा था, “SAARC देशों में, भारत की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं. श्रीलंका के साथ एक प्रत्यर्पण व्यवस्था मौजूद है. इन द्विपक्षीय संधियों के अलावा, 1987 में आतंकवाद के दमन पर SAARC क्षेत्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस सम्मेलन के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के उद्देश्य से धन के प्रावधान, संग्रह या अधिग्रहण को आपराधिक बनाकर इसे मजबूत किया जा सके और ऐसे कृत्यों की फंडिंग को रोकने और दबाने के लिए और उपाय किए जा सकें.”

उन्होंने कहा था, “28 जुलाई 2016 को भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 10 (3) में संशोधन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. ताकि दोनों देशों के बीच भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण की सुविधा मिल सके.”

संशोधित प्रत्यर्पण संधि में अनुच्छेद 8 – प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधार में कहा गया है, “किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है, यदि वह अनुरोधित राज्य को संतुष्ट करता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा. क्योंकि जिस अपराध का उस पर आरोप लगाया गया है या उसे दोषी ठहराया गया है, उसकी प्रकृति तुच्छ है; या उस पर आरोप लगाए जाने के बाद से समय बीत चुका है या वह अवैध रूप से फरार हो गया है. जैसा भी मामला हो या उसके खिलाफ आरोप न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक नहीं लगाया गया है. या जिस अपराध का उस पर आरोप लगाया गया है या उसे दोषी ठहराया गया है वह एक सैन्य अपराध है जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत भी अपराध नहीं है.”

शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के हटने के बाद भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में संतुलनकारी कार्य की नाजुक स्थिति बनी हुई है. ऐसा लगता है कि भारत ने सावधानी से कदम उठाने का फैसला किया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि हसीना के प्रति उसका समर्थन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), जमात-ए-इस्लामी और अंतरिम सरकार के प्रति खुले तौर पर दुश्मनी में न बदल जाए.

एक कथित पूर्वाग्रह अब बांग्लादेशी आबादी के एक हिस्से को अलग-थलग करने का जोखिम उठाता है, जिससे भारत के व्यापक भू-राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचता है. साथ ही, नई दिल्ली बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थिरता की वकालत करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहती है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि राजनीतिक घटनाक्रम सीमा पार तनाव, जैसे कि शरणार्थियों की आमद या चरमपंथी पुनरुत्थान में न बदल जाए. शेख हसीना की अनौपचारिक शरण बांग्लादेश में भारत की रणनीतिक हिस्सेदारी का प्रतीक है और साथ ही इसकी कूटनीतिक कुशलता का एक और परीक्षण भी है.

भारत के पास क्या विकल्प?

भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि को लेकर समझौता हुआ था. साल 2016 में जिसमें संशोधन हुए थे. इस संधि के तहत अगर किसी व्यक्ति का अपराध राजनीति के प्रकृति का है तो फिर किसी भी देश की ओर से प्रत्यर्पण के लिए इंकार किया जा सकता है. लेकिन संधि के मुताबिक हत्या जैसे अपराध को राजनीतिक अपराध में काउंट नहीं किया जाएगा. बता दें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनपर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं. अब देखना होगा भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है.

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