नीट मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट ने कहा है कि 5 मई 2024 को पटना पुलिस को NEET परीक्षा में गडबड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर पटना पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन 13 में से चार आरोपी छात्र वो है जो परीक्षा मे शामिल हुए थे.
गिरफ्तारी के समय कुछ संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है. बिहार पुलिस ने अपने हलफनामे मे कहा कि जब इस मामले में बिहार पुलिस तह तक गई तो पता चला कि कुछ आरोपी पेपरलीक की घटना में पहले भी शामिल रहे हैं. और चार आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो नीट धांधली में शामिल थे.
बिहार पुलिस ने इस मामले मे 8 सदस्यीय एसाईटी का गठन किया. बिहार पुलिस जब इस जांच में आगे बढ़ी तो पाया कि बहुत से लोग इसमें शामिल हैं साथ ही नीट धांधली के दूसरे राज्य में इसके तार झारखंड से भी जुडे हैं. बिहार सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 20 जून को सौंप दिया था. 24 जून को CBI ने बिहार पुलिस से केस अपने पास ले लिया था.
बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील मनीष सिंह ने हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि अब मामला सीबीआई के पास है इसलिए अब इस केस से जुडी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती.