एनसीएलटी ने पट्टेदारों, उधारदाताओं की वसूली से भी गो फर्स्ट को संरक्षण प्रदान किया है और फिलहाल इसपर पाबंदी लगा दी है। एनसीएलटी ने अपने फैसले में कहा कि हम दिवाला कार्यवाही के लिए गो एयरलाइंस की याचिका स्वीकार करते हैं। फैसले में कहा गया, “हम अभिलाष लाल को आईआरपी (Interim Resolution Professional) नियुक्त करते हैं।”
परिचालन संबंधी कारणों से 19 मई 2023 तक गो फर्स्ट की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं. गो फर्स्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी यात्रियों को दी है. एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमे खेद है.
एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने स्वैच्छिक दिवाला सामाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार कर ली है। एनसीएलटी ने सीआईआरपी (Corporate Insolvency Resolution Process) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की है।
एनसीएलटी ने पट्टेदारों, उधारदाताओं की वसूली से भी गो फर्स्ट को संरक्षण प्रदान किया है और फिलहाल इसपर पाबंदी लगा दी है। एनसीएलटी ने अपने फैसले में कहा कि हम दिवाला कार्यवाही के लिए गो एयरलाइंस की याचिका स्वीकार करते हैं। फैसले में कहा गया, “हम अभिलाष लाल को आईआरपी (Interim Resolution Professional) नियुक्त करते हैं।”
इसमें कहा गया है कि निलंबित निदेशक मंडल आईआरपी के साथ सहयोग करेगा। निलंबित निदेशकों को तत्काल खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी कहा गया है।
Go First Crisis: सभी उड़ानें 19 मई तक रद्द, बोर्ड सस्पेंड; कर्मचारियों के लिए आई राहत की खबर
वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. एयरलाइन कंपनी की सभी फ्लाइट्स 19 मई तक रद्द कर दी गई हैं. दिवालिया एप्लिकेशन पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सुनवाई करते हुए कंपनी के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही साथ कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है.