बिहार में निर्वाचक सूची़ अब आधार से लिंक होगा। इसके लिए सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक विशेष कैम्प लगाया जायेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने यह जानकारी दी। इसके लिए वोटरों को बाध्य नहीं किया जायेगा। यह स्वैच्छिक आधार पर होगा। आधार उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण निर्वाचक सूची से किसी भी निर्वाचक का नाम विलोपित नहीं किया जायेगा। नवम्बर माह से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया जायेगा। इतना ही नहीं १८ वर्ष से कम उम्र वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पहले से दे सकेंगे। १८ वर्ष की उम्र होते ही खुद ब खुद उनका नाम मतदाता सूची में जुड़़ जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक सूची़ को आधार से लींक करने के लिए सितम्बर माह में ०४‚१८ एवं २५ सितम्बर‚अक्टूबर माह में ०९ एवं २३ अक्टूबर‚ नवम्बर माह में ०६ एवं २० नवम्बर तथा दिसम्बर माह में ०४ एवं ११ दिसम्बर को विशेष कैम्प लगेगा। इस बाबत आयोग में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी दी गई। अभियान अवधि के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा ई–सेवा केन्द्रों‚ मतदाता सहायता केन्द्रों तथा के माध्यम से भी आधार संग्रहण किया जायेगा। निर्वाचक सूची की तैयारी के लिए अग्रेतर कार्रवाई राज्य के सभी २४३ विधानसभा क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी। इसमें वैसे निर्वाचकों को भी चिह्नित किया जायेगा जिनका नाम एक ही विधान सभा में दो बार पंजीकृत हो या एक से अधिक विधान सभा में पंजीकृत हो । किसी भी निर्वाचक द्वारा अपने आधार से संबंधित जानकारी स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। सभी प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन के लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल‚ वोटर पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन को सभी जिला निर्वाचन शाखा‚ अनुमंडल निर्वाचन कार्यायल व प्रखंड निर्वाचन कार्यालयों में उपरोक्त प्रपत्र रहेंगे। आधार संग्रहण को विशेष अभियान की घोषणा औपचारिक रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी /निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा जिला / विधान सभा स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम में सभी राजनैतिक दल‚ मीडिया‚ सिविल सोसाईटी संगठन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी । अब निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि ०१ जनवरी के अतिरिक्त १ अप्रैल‚ १ जुलाई और १ अक्टूबर भी होंगी। इस तरह से अब एक अर्हता तिथि न होकर कैलेंडर वर्ष में चार अर्हता तिथियां होंगी। इन चार अर्हता तिथियों के आलोक में आवेदन निर्वाचक सूची के प्रारुप प्रकाशन की तिथि ०९ अक्टूबर से किये जा सकेंगे। पहले की स्थिति में प्रत्येक वर्ष ०१ जनवरी से पूर्व भारत का कोई भी योग्य नागरिक १८ साल की आयु पूरी करने पर निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता था। अब चार अर्हता तिथियां होने पर वे सभी योग्य मतदाता जो वर्ष में किसी भी अर्हता तिथि को १८ वर्ष की आयु पूरी कर रहे हो‚ निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक वर्ष ०१ जनवरी की अर्हता तिथि को संदर्भ मानकर निर्वाचक सूची वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा एवं तत्पश्चात निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि ऐसे योग्य नागरिक जो ०१ जनवरी को १८ वर्ष की आयु पूरी होने की अर्हता पूरी न कर पा रहे हो परंतु ०१ अप्रैल‚ ०१ जुलाई और ०१ अक्टूबर की अर्हता तिथि के संदर्भ में १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो‚ वे सभी वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान ही अग्रिम रूप से प्रपत्र ६ में नाम जोडने के लिए आवेदन दे सकेंगे।
साधारण शब्दों में‚ जो नागरिक चार अर्हता तिथियों में से किसी एक के भी संदर्भ में १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे‚ वे निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचक सूची से दोहरी प्रविष्टियों को हटाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों‚ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट या अन्य स्तर से प्राप्त आपत्तियों की प्रत्येक मामले में भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में केवल उसी स्थान पर हटा दिया जायेगा।
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