बिहार विधान सभा से यथापारित बिहार विनियोग (संख्या–४) विधेयक‚ २०२१ बिहार विधान परिषद् से शुक्रवार को पारित किया गया। बिहार विनियोग (संख्या–४) विधेयक‚ २०२१ से कुल २०५३१ करोड ८२ लाख ७२ हजार रुपए की राशि का समेकित निधि से विनियोजन होगा। सूबे के उपमुख्यमंत्री–सह– वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे बिहार के विकासवादी कामों को निर्बाध गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कोविड के संकट से बाहर आने एवं टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धियों के कारण देश सहित राज्य में भी आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो रहा है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केंद्रीय प्रक्षेत्र योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि के लिए भी द्वितीय अनुपूरक बजट का उपबंध किया जाना आवश्यक है। महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं यथा– समग्र शिक्षा अभियान‚ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन‚ मध्याह्न भोजन योजना‚ प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में ५३४८ करोड रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा पेयजल हेतु गंगाजल उद्वह योजना‚ पटना मेट्रो रेल परियोजना‚ मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना‚ सात निश्चय योजना‚ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना‚ बाढ नियंत्रण‚ सिंचाई सृजन परियोजना आदि के लिए ६७७३ करोड रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की अवधारणा के मुताबिक राज्य के संसाधनों पर आपदा पीडितों का पहला हक है। इसलिए द्वितीय अनुपूरक बजट में इसके लिए ११८२ करोड रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है। १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए कुल १११७ करोड रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सहायतार्थ राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायतों को २१३० करोड रुपए तथा नगर निकायों को १४४५ करोड रुपए के अनुपूरक प्रावधान किया गया है।
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