प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल एवं आईजी पटना संजय सिंह ने शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन कराने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम‚ एसपी एवं अन्य उच्चाधिकारियों सहित होटल‚ रेस्टोरेंट‚ लॉज संचालक के साथ बैठक की गई। शराबबंदी कानून का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए होटल‚ बैंक्वेट हॉल पर कडी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। होटल का कमरा अथवा बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा। साथ ही होटल/बैंकवेट हॉल के मालिक को अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। बैंकवेट हॉल के मालिक को शादी समारोह में आयोजक के साथ समन्वय बनाए रखने तथा शराबबंदी का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। सीसीटीवी से होगी होटलों की मॉनिटरिंगः होटल‚ बैंकवेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है। उसका लोकेशन बैंकवेट हॉल एवं परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। अपने–अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंकवेट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त रूप से भ्रमणशील होकर मॉनिटरिंग करेंगे। अवैध शराब के धंधेबाजों एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों‚ उत्पादन‚ भंडारण‚ बिक्री व सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति व कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिपेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम‚ एसएसपी को शराब की होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुहल्ले‚ टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने एवं अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा है।
पटना जिले में शराबबंदी कानून एवं नई उत्पाद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए छापेमारी अभियान तथा कार्रवाई में तेजी आई है। जिले में अब तक १३५ ७१५ छापेमारी की गई है जिसमें ४९९४७ अभियोग दर्ज किए गए हैं। ६८७८० व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर १३३५७६३.८८३ लीटर शराब की जब्ती की गई है। अक्टूबर माह में २२४३ छापेमारी की गई है जिसमें ७०८ मामले दर्ज कर ७५० व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ४२०७०.५७५ लीटर शराब की जब्ती की गई है। शराबबंदी कानून का कडाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसका नंबर १५५४५/१८००३४५६२६८ है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना/जानकारी दे सकते हैं। शराब पीने और बेचने वाले की सूचना/शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखते हुए इनाम भी दिया जाएगा। आयुक्त ने शराबबंदी कानून का पालन कराने तथा सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर को शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने के लिए होडिंर्ग लगाने का निर्देश दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को टोल फ्री नंबर की जानकारी हो सके तथा इस कानून का प्रभावी अनुपालन कराया जा सके। बैठक में पटना के जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह‚ वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा‚ ग्रामीण एसपी‚ सिटी एसपी सहित कई उच्चाधिकारी तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रमंडल के जिलों रोहतास‚ बक्सर‚ भोजपुर‚ नालंदा व कैमूर के डीएम/एसपी सहित अन्य अधिकारी संबद्ध थे।







