पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शुक्रवार कोे ३५ जिलों के ५० प्रखंड़ों की ७५३ पंचायतों में हुए चुनाव की मतगणना कड़़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी और मतगणना सोमवार तक चलेगी। कुल २३‚१२८ पदों के लिए ८१‚६१६ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। ग्राम पंचायत मुखिया‚ ग्राम पंचायत सदस्य‚ पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव ईवीएम से कराये गये हैं। इन पदों के लिए मतगणना शुरू होने के एक ही घंटे के बाद परिणाम आने लगेंगे जबकि सरपंच और पंच का चुनाव मतपत्र से कराया गया है। इन पदों की मतगणना में समय लगेगा। मतगणना केंद्र संबंधित जिला मुख्यालय या अनुमंड़ल मुख्यालय में बनाये गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गयी है। मतदान की ही तरह मतगणना के लिए भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को स्वतंत्र‚ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना कराने की हिदायत दी गयी है। मतगणना के लिए पांच हॉल बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत मुखिया‚ ग्राम पंचायत सदस्य‚ पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए अलग–अलग हॉल में मतगणना होगी। सरपंच और पंच पद के लिए भी अलग हॉल में मतगणना की जायेगी। ईवीएम से प्राप्त आंकडों के आधार पर ओसीआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट जारी किया जायेगा। इस ८१‚६१६ उम्मीदवार मैदान में है। जिसमें ४३०६१ महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। ३८५५५ पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के १०२४० पदों के लिए ४६७५७ उम्मीदवार मैदान में हैं। पंच के १०२४० पदों के लिए १६४६४ उम्मीदवार मैदान में हैं।
आठ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान आज
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के तीसरे आठ मतदान केंद्रों पर रविवार को पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। आयोग ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी‚ समस्तीपुर द्वारा प्रखण्ड उजियारपुर से पंचायत समिति सदस्य पद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या २९ के मतदान केन्द्र संख्या २९० पर त्रुटिपूर्ण ईवीएम सील किये जाने के कारण मतदान स्थगित करते हुए पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी‚ गोपालगंज द्वारा प्रखण्ड मोरे अंतर्गत ग्राम पंचायत रकबा के वार्ड संख्या १३ के वार्ड सदस्य पद का मतपत्र मुद्रण आवंटित प्रतिक चिह्न से भिन्न होने के कारण पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की गयी है। सररण और मुजफ्फरपुर में भी कुछ केंद्रों पर गड़़बड़़ी को लेकर पुनर्मतदान का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण द्वारा प्रखंड गडखा अंतर्गत पंचायत समिति सदस्य‚ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ३१ के मतदान केन्द्र संख्या २९० २९१‚२९२ एवं पंचायत समिति सदस्य‚ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या २४ के मतदान केन्द्र संख्या २३४ तथा पंचायत समिति सदस्य‚ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के मतदान केन्द्र संख्या २३६ पर गलत ईवीएम चले जाने के कारण पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी‚ मुजफ्फरपुर द्वारा प्रखंड मुरौल अंतर्गत पंचायत इटहा रसूलनगर के मतदान केन्द्र संख्या ९४ पर पंच पद के मुद्रित मतपत्र तथा अभ्यर्थियों को हस्तगत कराये गये मतपत्र में अंतर होने के कारण पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में आयोग ने पुनर्मतान कराने का आदेश दिया है।
तीन मतगणना टेबल पर एक अभिकर्ता
राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत मुखिया‚ ग्राम कचहरी सरपंच‚ पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को एक उम्मीदवार चार–से पांच मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करने की छूट दी है। पहले एक ही मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करने का प्रावधान था। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख कर दिशा निर्देश दिया है।
ईवीएम खराब होने की स्थिति में प्राप्त मतों का अंतर डाले गये मतों से कम होगा तो पुनर्मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि ग्राम पंचायत मुखिया‚ पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद के मतों की गणना के दौरान यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के मतदान केन्द्र विशेष का ईवीएम खराब हो जाने के कारण उससे मतगणना परिणाम प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो‚ तो ऐसे मामले में दो अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों का अंतर तथा उस मतदान केन्द्र विशेष में संबंधित पद हेतु ईपीएम में डाले गये मतों की संख्या की तुलना की जायेगी। यदि दोनों निकटतम अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का अंतर ईवीएम में डाले गये मतों से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का विजेता घोषित किया जायेगा।
परंतु ईवीएम में डाले गये मतों की संख्या उन अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों के अंतर के बराबर अथवा उससे अधिक होगा‚ तो ऐसे मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान कराया जाना होगा‚ जिसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी पूरी स्थिति का उल्लेख करते हुए विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को अविलंब भेजना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतगणना के दौरान ईवीएम से होने वाले पदों के मतगणना के क्रम में कभी–कभी किसी ईवीएम में तकनीकि त्रुटि आने के कारण संबंधित पद विशेष का उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतगणना परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के आलोक में जिलों ने आयोग से मतगणना परिणाम के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की है। मद्ेनजर आयोग ने नया आदेश जारी किया है।
छठे चरण के लिए ५५‚१०२ नामांकन दाखिल॥ पटना। पंचायत चुनाव के छठे चरण में राज्य के ३७ जिलों के ५७ प्रखंडों की ८४५ ग्राम पंचायतों में तीन नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अबतक ५५‚१०२ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिसमें पुरुष२६३८८ एवं महिला २८७५४ उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पांवचें चरण के लिए अबतक ग्राम पंचायत सदस्य हेतु ३१‚९३८‚ ग्राम पंचायत मुखिया हेतु ३९१३‚ पंचायत समिति सदस्य हेतु ४४६०‚ ग्राम कचहरी पंच हेतु १०‚२९८‚ ग्राम कचहरी सरपंच हेतु ३०३७ और जिला परिषद सदस्य हेतु ८२६ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।