ADVERTISEMENT
Sunday, August 2, 2026
No Result
View All Result
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
UB INDIA NEWS
No Result
View All Result

डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से अदालत ने किया इनकार

UB India News by UB India News
June 28, 2021
in Lokshbha2024, कानून, टेक्नोलॉजी, मीडिया
0
डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से अदालत ने किया इनकार
  • Facebook
  • X
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Email
  • Print
  • Copy Link

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल मीडिया के नियमन के लिये बनाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। ‘फॉउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’, ‘द वायर’, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ‘ऑल्ट न्यूज’ चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फॉउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इन कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि उक्त कंपनियों को केवल अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कोई रोक नहीं है। पीठ ने कहा, “हम आपसे सहमत नहीं हैं। आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या यदि आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर पीठ के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। अनुदेश लेने के बाद आप हमें बता दीजिये।” उक्त कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत से अनुरोध किया कि अवकाश के बाद अदालत खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने रोक लगाने के आवेदनों को रोस्टर पीठ के समक्ष सात जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

RELATED POSTS

मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया से CJI सूर्यकांत नाराज क्यों?

एआई स्पर्धा से उठ रहे है सवाल – कौन तय करेगा कि दुनिया कैसे सोचेगी…………..

बता दें कि संशोधित आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को विवादास्पद सामग्री को तेजी से हटाना होगा, शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और जांच में सहायता करनी होगी। इस बीच आईटी नियमों की वैधता को लेकर प्रावदा मीडिया फॉउंडेशन की ओर से दायर नई याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को चार अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी तारीख पर ‘फॉउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’, द वायर और क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है।

आईटी नियमों पर रोक के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मामला रोस्टर पीठ के सामने तीन बार सुनवाई के लिए आया था और याचिकाकर्ताओं को उसी समय रोक का अनुरोध करना चाहिए था। पीठ ने कहा, “मामला 27 मई को भी सामने आया था। तब भी आपको अंतरिम राहत नहीं मिली थी। अभी वे (प्राधिकारी) जो कार्रवाई कर रहे हैं वह केवल नियमों को लागू कर रहे हैं। अब आपको जो नोटिस जारी की गई है वह नियमों के पालन के लिए है क्योंकि उन पर रोक नहीं है। हम आपसे सहमत नहीं हैं।”

  • Facebook
  • X
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Email
  • Print
  • Copy Link
UB India News

UB India News

Related Posts

मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया से CJI सूर्यकांत नाराज क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया से CJI सूर्यकांत नाराज क्यों?

by UB India News
July 31, 2026
0

भारत के लोकतंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखने में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त Chief Election Commissioner की...

इंटरनेट बैकएंड एल्गोरिदम, डाटा व एआई के जरिये एक नई सामाजिक-आर्थिक वर्गीय व्यवस्था पैदा कर रहा !

एआई स्पर्धा से उठ रहे है सवाल – कौन तय करेगा कि दुनिया कैसे सोचेगी…………..

by UB India News
August 1, 2026
0

अमेरिका दुनिया के सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल बेच रहा है, जबकि चीन दूसरे सबसे उन्नत एआई मॉडल मुफ्त...

बिहार पुलिस का एक्शन, 15 मई तक 33 हजार से अधिक गिरफ्तार, बकरीद-गंगा दशहरा पर अलर्ट

नई पुलिस व्यवस्था से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा !

by UB India News
July 31, 2026
0

बिहार सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए राज्य की पहले की जोन और रेंज आधारित पुलिस व्यवस्था को फिर से...

बिहार में Facebook-X, Instagram पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं

बिहार में Facebook-X, Instagram पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं

by UB India News
August 1, 2026
0

बिहार सरकार ने इंटरनेट मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री के खिलाफ कड़ा...

पैलेट गन के यूज को मनमाना क्यों माना जाए ?

पैलेट गन के यूज को मनमाना क्यों माना जाए ?

by UB India News
July 31, 2026
0

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल मामले में आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट...

Next Post
यूएई में किया जाएगा टी-20 विश्व कप का आयोजन : BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली

यूएई में किया जाएगा टी-20 विश्व कप का आयोजन : BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली

कोविड संकट: सरकार ने नये राहत कदमों का किया ऐलान

कोविड संकट: सरकार ने नये राहत कदमों का किया ऐलान

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • front
  • Home
Contect Us - ubindianews@gmail.com

© 2020 ubindianews.com - All Rights Reserved ||

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • front
  • Home

© 2020 ubindianews.com - All Rights Reserved ||

Send this to a friend