बिहार में लॉकडाउन हटाने की घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरी बार बिहार में लागू पाबंदियों को थोड़ा कम किया है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चपेट जब बिहार पड़ा तो सीएम ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया था. कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद लॉकडाउन हटाया गया लेकिन कुछ पाबंदियां सशर्त जारी थी. अनलॉक 1 के बाद अब अनलॉक 2 की घोषणा भी कर दी गई है. जिसमें थोड़ी और ढिलाई दी गई है.
सीएम नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को ट्वीट कर बिहार में अगले 7 दिनों के लिए लागू रहने वाले नियमों की घोषणा की. अब बिहार में 5 बजे के बदले 6 बजे शाम तक दुकानें खोली जा सकेगी. वहीं नाईट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा. लेकिन इसके समय सीमा को अब बदल दिया गया है.
अब पूरे प्रदेश में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा. ये नियमें अगले 1 सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16.06.21 से 22.06.21 तक लागू रहेंगे. अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे.
अनलॉक-2 में इन्हें मिल सकती है अनुमति
अनलॉक-1 में दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रही थीं। अनलॉक-2 में उसे रोज खोलने की अनुमति मिल सकती है। 50% क्षमता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के चलने का नियम जारी रहेगा। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में अब 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी।
- अनलॉक-1 की तरह अनलॉक-2 में भी शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। स्टेडियम, जिम, पार्क पर कुछ रियायत दी जा सकती है।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
- रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम सुविधा के साथ 25 फीसदी बैठाकर खिलाने की छूट मिल सकती है।
- आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी। जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट जारी रहेगी।
शादी समारोह में बढ़ सकती है संख्या
अनलॉक-2 में भी में रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन चलेंगे। वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है, इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन शादियों में संख्या को बढ़ाया जा सकता है। पहले की तरह बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी संख्या को बढाया जा सकता। 9 जून से अनलॉक-1 लागू है।
एहतियात बरतने के साथ विकास कार्य को भी गति देना जरूरी
अनलॉक में कई तरह की छूट लोगों को दी गई है। लेकिन, CM ने साफ कहा है कि थर्ड वेब से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। वहीं, दूसरी तरफ विकास कार्य गति पकड़े इसका भी ध्यान रखना होगा। ऐसे में तय है कि अनलॉक-2 में छूट के साथ सख्ती भी सरकार बरतेगी।