RJD सुप्रीमो व चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा। दुमका कोषागार में 9 अप्रैल को आधी सजा पूरी होने के बाद इनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान CBI के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने CBI को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोधा किया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
19 फरवरी को खारिज की गई थी जमानत याचिका
लालू यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए। इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।
9 अप्रैल को दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी हो रही थी
लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। हालांकि रांची की CBI कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।