कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार की CMG (क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप) ने बिहार में सार्वजनिक सभा और बैठक करने पर मनाही कर दी है। CMG ने स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन, सरकार के नुमाइंदे ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टियां ही नियमों का पालन नहीं कर रही है। मास्क और सैनिटाइजर से दूरी बना ली गई है। शनिवार शाम को CMG ने कोरोना गाइडलाइन जारी किया। रविवार को BJP और JDU में बैठकों का दौर चलता रहा।
पिछले साल BJP ऑफिस में हुआ था कोरोना विस्फोट
JDU में दो दिनों से चल रही प्रशिक्षण शिविर रविवार को भी जारी है। BJP में वाणिज्य प्रकोष्ठ की बैठक की गई। ये दोनों बैठकें बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आयोजित की गई है। पिछले साल BJP कार्यालय में ही कोरोना विस्फोट हुआ था, 75 नेता कोरोना संक्रमित हुए थे। वाणिज्य प्रकोष्ठ की कार्यकारणी के इस बैठक में BJP के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार सहित कई नेता इस कार्यकारणी की बैठक में शामिल हुए।
मास्क और सैनिटाइजर से दूरी
रविवार को आयोजित BJP की बैठक में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आया। बैठक में शामिल होने के लिए आए कई नेता मास्क लगाए हुए नहीं दिखे। मंच पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन को नजरअंदाज ही किया। वहीं, JDU कार्यालय में भी स्थिति ऐसी ही दिखी। वहां भी कोरोना के नियमों को ताक पर रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा प्रखंड अध्यक्षों को ट्रेनिंग देते दिखे। इस दौरान मंच के अलावा ट्रेनिंग में शामिल कई नेताओं ने मास्क नहीं लगाया। पार्टी कार्यालय में एंट्री गेट के पास कहीं सैनेटाइजर की भी व्यवस्था नहीं दिखी। JDU कार्यालय में शनिवार को भी ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि JDU का प्रशिक्षण शिविर बंद हॉल में चल रहा है।
शादी और श्राद्ध में शामिल होने वालों की संख्या निश्चित
CMG (क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप) ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करने के साथ-साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। शादी-विवाह और श्राद्ध में शामिल होने वालों की संख्या तय कर दी गई है। शादी-विवाह में अधिकतम 250 और श्राद्ध में 50 लोगों को ही शामिल होने को अनुमति रहेगी। अप्रैल के आखिर तक सभी सरकारी-निजी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सभी DM-SP को अपने जिलों में कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ताजा गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी हाल में क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारी नहीं बैठेगी। यह व्यवस्था 15 अप्रैल तक लागू रहेगी।