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अभी जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, अंतरिम जमानत पर सुनवाई सोमवार तक टली

UB India News by UB India News
February 13, 2026
in खास खबर, मनोरंजन
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अभी जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव, अंतरिम जमानत पर सुनवाई सोमवार तक टली
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अभिनेता राजपाल यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हालांकि एक्टर के वकील उनसे संपर्क नहीं कर पाए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी. साथ ही कोर्ट ने राजपाल की जमानत पर शिकायतकर्ता से भी 16 फरवरी तक जवाब मांगा है. इससे पहले गुरुवार की सुबह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप इसलिए जेल में हैं क्योंकि आप अपना वादा निभाने में फेल हुए हैं.

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की अदालत ने कहा, “आप इसलिए जेल नहीं गए हैं कि कोर्ट ने एक आदेश दिया है. आप इसलिए जेल में हैं क्योंकि आपने खुद जो कोर्ट से वादा किया था, उसे आप पूरा करने में फेल रहे हैं. आप पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपसे कोर्ट ने देने को कहा है, बल्कि आप तो पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ही सेटलमेंट करना चाहते हैं.” जज ने ये बात तब कही जब राजपाल के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट को कार्यवाही को लेकर मिसगाइड किया गया था.

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“आपको आपको गुमराह नहीं किया गया”

कोर्ट ने जवाब में कहा, “आप इस अदालत में 25-30 बार पेश हुए हैं. आपका पक्ष सीनियर वकील ने रखा है. आपके सीनियर वकील ने आपके ओर से ही बयान दिया. राजपाल यादव वीडियो कॉल के जरिए ही मेरी अदालत में करीब 5 बार पेश हुए और कहा कि मेरे वकील ने जो कहा मैं उसे पूरा करेंगे, और कहा कि अगर मैं विदेश जाता हूं तो मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और पेमेंट करूंगा. आपको आपको गुमराह नहीं किया गया है.”

वकील का राजपाल से नहीं हुआ संपर्क

इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को ही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए टाल दी और कहा कि राजपाल यादव के वकील उनसे साफ साफ निर्देश ले लें. जब मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो एक्टर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो राजपाल से संपर्क करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार 16 फरवरी के लिए टाल दिया.

कोर्ट के आदेश के बाद किया था सरेंडर

चेक बाउंस मामले में 2 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 दिनों में जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके बाद चार फरवरी को एक्टर ने और वक्त देने की मांग के साथ एक याचिका दायर की थी, पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सरेंडर का आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि राजपाल यादव कोर्ट से किए अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए. इसके बाद 5 फरवरी को राजपाल ने सरेंडर कर दिया था.

2024 में हुई थी सजा

गौरतलब है कि चेक बाउंस मामले में एक्टर को मई 2024 में एक सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी. बाद में एक्टर के वकील ने वादा किया था कि राजपाल प्रोडक्शन हाउस के साथ मामले को सेटल करना चाहते हैं. पर वो ऐसा नहीं कर पाए.

इससे पहले राजपाल यादव को अपने बचे हुए बकाए रकम (2.5 करोड़ रुपये) को दो किश्तों में देने की मंजूरी दी गई थी. पहली किश्त 40 लाख रुपये 16 दिसंबर 2025 और बाकी रकम 2.1 करोड़ रुपये 15 जनवरी 2026 तक देने थे. कोर्ट ने कहा कि अभी तक राजपाल यादव ने जो पैसे देने का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया. वादा कर के भी नहीं निभाने को लेकर कोर्ट ने एक्टर की आलोचना की थी.

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