बिहार के चर्चित आरजेडी नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काफी करीबी माने जाने आरजेडी नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए विधान परिषद में उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी एमएलसी की सदस्यता गंवा चुके सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बहाल की जाएगी.
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के इस्तेमाल करते हुए आरजेडी नेता सुनील सिंह की विधानपरिषद की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है. बता दें, आरजेडी नेता सुनील सिंह की विधान परिषद की सदसयता जुलाई 2024 में ही समाप्त कर दी गयी थी, जिसके बाद सुनील लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे थे. वहीं अब सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है.
जानें क्या है पूरा मामला?
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर मिमीक्री की थी और आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने सदन के अंदर सीएम को पलटुराम कहा था. इसको लेकर जेडीयू की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में आचार समिति ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी जिसे आज बहुमत से पारित कर दिया गया. सुनील सिंह अक्सर फेसबुक पोस्ट के जरिये सीएम नीतीश कुमार पर इशारों ही इशारों में हमला करते रहते हैं. इसको लेकर जेडीयू नेताओं की ओर से बार-बार आपत्ति जताई जाती रही है. हालांकि विधानपरिषद की सदस्यता जाने के बाद सुनील सिंह के ऐसे पोस्ट में थोड़ी कमी देखने को मिली थी.







