युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर काफी क्रेज है. उसमें भी बात यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अफसर बनने की हो तो लोग कई सालों तक तगड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं. इन दिनों महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर चर्चा में हैं (IAS Puja Khedkar). जांच में पता चला कि उन्होंने रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाकर यूपीएससी परीक्षा पास की थी.
पूजा खेडकर ने ओबीसी-एनसीएल, दिव्यांग जैसी कैटेगरी के तहत यूपीएससी परीक्षा फॉर्म भरा था. इनका मामला लाइमलाइट में आने के बाद कई अन्य अफसरों पर भी जांच की गाज गिर गई. यूपीएससी मेन्टॉर विकास दिव्यकीर्ति (Vikas Divyakirti Interview) ने एक इंटरव्यू में बताया कि UPSC में रिजर्वेशन का खेल कैसे किया जाता है. IAS, IPS, IRS, IFS अफसर बनने के लिए लोग कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं. जानिए कैंडिडेट्स UPSC के किन लूपहोल्स का गलत फायदा उठाकर अफसर बन जाते हैं.
UPSC Reservation Policy: रिजर्वेशन पॉलिसी में हैं कई खामियां
विकास दिव्यकीर्ति खुद भी पूर्व आईएएस अफसर हैं. उनकी मानें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कई बारीक पेंच हैं (OBC Reservation Policy in UPSC).
1- यूपीएससी नियम के अनुसार, ओबीसी क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी का माना जाता है.
2- इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की मां या पिता क्लास 1 नौकरी में हैं, उन्हें ओबीसी क्रीमी लेयर में शिफ्ट कर दिया जाता है.
3- अगर दोनों पैरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी उन्हें जनरल ही माना जाएगा. लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों की इनकम भले ही 8 लाख से ज्यादा हो तो भी उन्हें ओबीसी माना जाता है.
4- यूपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी में कृषि से होने वाली आय की गिनती नहीं की जाती है. इसलिए कई सिविल सर्वेंट्स एग्रीकल्चर वाली इनकम दिखाते हैं.
EWS Reservation Policy in UPSC: EWS आरक्षण से IAS, IPS अफसर कैसे बन सकते हैं?
EWS कैटेगरी के तहत यूपीएससी परीक्षा देने वालों के लिए नियम है कि उनके पूरे परिवार की आय गिनी जाती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल की. इसमें भी अभ्यर्थी की खुद की इनकम को गिनने का क्राइटेरिया नहीं है. जानिए ईडब्ल्यूएस के तहत किसे आरक्षण मिल सकता है-
1- कैंडिडेट के पास भूमि 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य नहीं होनी चाहिए
2- उनका घर 1000 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए
3- अगर प्लॉट नोटिफाइड है तो 100 गज, अन-नोटिफाइड है तो 200 गज से ऊपर नहीं होना चाहिए
4- कैंडिडेट की फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिवार में माता पिता, भाई-बहन (18 साल तक की उम्र के), पति या पत्नी और बच्चों (18 की उम्र तक) को गिना जाता है.







