ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की. शीर्ष कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी. व्याज जी तहखाने में पूजा होती रहेगी. न्यायलय इस मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी.
वाराणसी जिला कोर्ट ने 17 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया था. इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 जनवरी बरकरार रखा था. इन दोनों फैसलों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष न्यायलय ने कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के ‘नमाज’ पढ़ते हैं. वहां पर यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है.
हिंदू पक्ष से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा.
क्या है तहखाना मामला?
मालूम हो कि साल 1993 तक व्यास परिवार इस तहखाने में पूजा करते रहा है, लेकिन लोहे के रॉड से तहखाने से रास्ता बंद कर दिया गया था. इसके बाद से ही इसे खुलवाने की लड़ाई चल रही है. व्यास परिवार कि ओर से केस लड़ रहे है शैलेश पाठक ने कहा कि 30 जुलाई 1996 में एडवोकेट कमिश्नर इसके सर्वे के लिअ पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ताला न खुलने की वजह से इसका सर्वे नहीं हो सका था.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की. शीर्ष कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी. व्याज जी तहखाने में पूजा होती रहेगी. न्यायलय इस मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी.
वाराणसी जिला कोर्ट ने 17 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया था. इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 जनवरी बरकरार रखा था. इन दोनों फैसलों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष न्यायलय ने कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के ‘नमाज’ पढ़ते हैं. वहां पर यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है.
हिंदू पक्ष से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा.
क्या है तहखाना मामला?
मालूम हो कि साल 1993 तक व्यास परिवार इस तहखाने में पूजा करते रहा है, लेकिन लोहे के रॉड से तहखाने से रास्ता बंद कर दिया गया था. इसके बाद से ही इसे खुलवाने की लड़ाई चल रही है. व्यास परिवार कि ओर से केस लड़ रहे है शैलेश पाठक ने कहा कि 30 जुलाई 1996 में एडवोकेट कमिश्नर इसके सर्वे के लिअ पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ताला न खुलने की वजह से इसका सर्वे नहीं हो सका था.