प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. ED ने जज से दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है, ताकि इस हाईप्रोफाइल मामले में उनसे गहनता से पूछताछ की जा सके. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि सीएम केजरीवाल को गुरुवार रात 9:05 बजे गिरफ्तार किया गया. जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल का दो बार मेडिकल टेस्ट कराने की भी जानकारी दी. ईडी की ओर से कोर्ट में दलील पेश कर रहे ASG राजू ने कहा कि PMLA के विभिन्न प्रावधानों का पालन किया गया. केजरीवाल को लिखित में वजह बताई गई है. गिरफ्तारी के आधार के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है और उनके घरवालों को भी सूचित किया गया है. ASG राजू ने कहा कि केजरवाल को दिल्ली में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया, हम केजरीवाल की 10 दिन हिरासत की मांग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया गया.
ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एसवी राजू ने अदालत के समक्ष अरेस्ट फ़ाइल पेश की. साथ ही 28 पेज में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का विवरण भी दिया गया. केजरीवाल को किस सेक्शन के तहत गिफ्तारी की गई, इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी गई. ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी (अब निरस्त) बनाने में केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे. इससे अर्जित पैसे का इस्तेमाल गोवा में किया गया. जांच एजेंसी ने केजरीवाल को घोटाले का सरगना करार देते हुए कोर्ट को बताया कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है.
पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ईडी को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी. इसके बाद उन्होंने गुरुवार रात को ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को नहीं माना गया था. इसके बाद शुक्रवार 22 मार्च 2024 को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष जाने का निर्देश दिया था. बाद में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह याचिका वापस ले रहे हैं. अब वह अपनी बात पहले निचली अदालत के समक्ष रखेंगे.