कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को मंगलवार (5 मार्च, 2024) को सौंप दी. कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि आदेश का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए.
ईडी और बंगाल सरकार ने किस आदेश को चुनौती दी?
ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था.
ईडी और बंगाल सरकार क्या चाहती है?
ईडी का कहना था कि मामले की जांच केवल सीबीआई करें. वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि अधिकारियों पर हुए हमल की जांच राज्य पुलिस को दी जाए.
मामला क्या है?
ईडी पीडीएस घोटाले के मामले में शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) के परिसरों की तलाशी ले रही थी. इस दौरान ईडी (ED) की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था. इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा था कि जान लेने के इरादे से 800 से 1000 लोगों ने अटैक किया. इस केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फिलहाल संदेशखाली (Sandeshkhali) में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और जमीन पर कब्जा करने के मामले में जेल में है.







