इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्पड़ मारने के मामले में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 341,290 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है. आइए समझते हैं किस धारा का क्या है मतलब और उसमें कितनी सजा का है प्रावधान.
एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ सबसे पहली आईपीसी की धारा 323 दर्ज की है. यह धारा जानबूझ कर किसी को चोंट पहुंचाने के मकसद से किए गए हमले से संबंधित है. इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को एक साल तक की कैद और एक हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा गलत तरीके से रोकने के आरोप में लगाई जाती है. इस धारा के आरोपी को एक महीने तक के कारावास और 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
भविष्य में यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है एयरलाइन
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, आईपीसी की धारा 290 के तहत सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने वाले आरोपी के खिलाफ लगाई जाती है. इसके अलावा, आरोपी पर एयरक्राफट रूल 22 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत, विमान चालक के सदस्य पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करने, डराने या ड्यूटी में बाधा डालने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कार्रवाई के तहत पायलट-इन-कमांड आरोपी को विमान से डिबोर्ड कर सकता है. इसके अलावा, एयरलाइन आरोपी यात्री को भविष्य में हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है.
आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक, इंडिगो फ्लाइट के को-पायलट अनूप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 290 और 22 एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आरोपी पैसेंजर साहिल कटारिया को सीआरपीसी 41 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया का रहा है. पुलिस ने ये भी बताया है कि आरोपी के खिलाफ लगाई गईं धाराएं जमानती हैं.
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट में हुआ हंगामा
शिकायत के मुताबिक आरोपी पैसेंजर ने को-पायलट के ऊपर हमला किया और इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E2175 दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट में हंगामा किया. ये घटना रविवार शाम हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में पायलट पर हमला करने वाले यात्री पर क्रू मेंबर्स घटना के बाद चिल्लाते हुए देखे जा सकते हैं. माना जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट कोहरे की वजह से देरी से चल रही थी, जिससे आरोपी नाराज था.
‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में डालने की तैयारी
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि इंडिगो ने यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. हमें शिकायत मिल चुकी है और हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. इंडिगो ने इस मामले की जांच के लिए एक इंटरनल कमिटी का भी गठन किया है. इस मामले को कमिटी को भेज दिया गया है. आरोपी को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में शामिल किए जाने सहित कार्रवाइयां करने की तैयारी भी चल रही है.
Kalesh b/w a Passenger and Captain
(A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement)
pic.twitter.com/AApGeF9DNd— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 15, 2024