भड़काऊ बयान से माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर शिकंजा कसा है. दिल्ली पुलिस ने विवादित बयानों को लेकर स्वामी यति नरसिंहानंद और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर में नूपुर शर्मा समेत 8 लोगों को नामजद किया था. ओवैसी पर मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर अचानक एआईएमआईएम के कई कार्यकर्ता एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया. नूपुर शर्मा प्रकरण में ओवैसी लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं. श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 17 जून को दूसरे संप्रदाय की धार्मिक पुस्तकें लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद पर जाने की बात कही है.
नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो कथित तौर पर भरे संदेश फैला रहे हैं. कई समूहों को उकसा रहे हैं. इससे क्षेत्र आशांति फैल रही है. इससे शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल की ‘इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन’ (आईएफएसओ) यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है.
इन लोगों के खिलाफ भी FIR
गौरतलब है कि सबसे पहली एफआईआर में नूपुर शर्मा का नाम है, जिन्होंने बीते दिनों एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. भाजपा की प्रवक्ता रहीं नुपूर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. वहीं दूसरी एफआईआर में नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान और गुलजार अंसारी के नाम हैं.
दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है।
समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR को लेकर ट्वीट कर कहा- मुझे प्राथमिकी का एक अंश मिला है। यह पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है… इस कार्रवाई से हम भयभीत नहीं होंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती है।
इसके साथ ही ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए उसे ‘बैलेंस वाद’ सिंड्रोम से पीड़ित बताया। जहां तक मेरे खिलाफ प्राथमिक दर्ज होने की बात है तो हम अपने वकील से इस बारे में सलाह लेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी समाधान तलाशेंगे।
मालूम हो कि दिल्ली पुलिस की ओर से भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ ही विवादित संत यती नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ भी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इन सभी पर आरोप हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पर शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश कथित तौर पर पोस्ट और साझा किए। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा-153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 295 (प्रार्थना स्थलों का अपमान करना) और 505 (विवादित बयान देना) के तहत दर्ज किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि हमने शांति भंग करने और लोगों को उकसाने की कोशिश करने के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं। एक प्राथमिकी नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है जबकि दूसरी सोशल मीडिया संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की गई है। यही नहीं विस्तृत जानकारियां हासिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी नोटिस भेजे जाएंगे।