सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित एक विशेष अदालत ने जेल में प्रतिबंधित सामान पाये जाने के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण‚ विधायक अनंत सिंह तथा विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर दिया। इसके साथ ही विशेष अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ लंबित तीन मामलों में आज आरोप तय कर दिया। प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव ने खुली अदालत में अनंत सिंह‚ विजय कृष्ण‚ रीतलाल यादव व राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आरोप पढ कर सुनाया‚ जिसे सुनकर सभी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद अदालत ने अनंत सिंह‚ विजय कृष्ण व रीतलाल यादव पर भारतीय दंड विधान की धारा १८८‚ ४१४ और ३४ तथा ५२ बंदी अधिनियम के तहत आरोपों का गठन किया। अदालत ने मामले में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए १८ अप्रैल २०२२ की तिथि निश्चित की है। आरोप के अनुसार‚ १७ सितम्बर २०१५ को पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार बेऊर में की गई छापेमारी में आरोपितों के पास से प्रतिबंधित सामान जैसे मोबाइल‚ चाकू और नकद रुपए बरामद हुए थे। इस मामले की प्राथमिकी बेऊर थाना कांड संख्या १८८/२०१५ के रूप में दर्ज की गई थी। वहीं अदालत ने पप्पू यादव के खिलाफ पहले मामले में भारतीय दंड विधान की धारा १४४‚ १४७‚ १४९‚ ३५३‚ ४२५ और ४३५ के तहत‚ दूसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा १४७‚ ३३७‚ ३५३ तथा रेलवे एक्ट की धारा १५०‚१७४ए एवं तीसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा १४५‚ १४६‚ १४७ तथा रेलवे एक्ट की धारा १७४ए के तहत आरोपों का गठन किया। अदालत ने तीनों मामलों में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए १९ अप्रैल २०२२ की अगली तिथि निश्चित की है। पहला मामला नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं सरकारी वाहन में आग लगा देने का है। इसके लिए १८ दिसंबर २००० को गर्दनीबाग थाना कांड संख्या ७६६/ २००० के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरा मामला पटना जंक्शन पर जबरदस्ती रेल आवागमन अवरुद्ध कर देना एवं रेल पटरी पर स्लीपर रखने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों का है। इसके लिए १३ दिसंबर २००० को पटना रेल थाना कांड संख्या ३६३ /२००० दर्ज किया गया था। वहीं‚ तीसरा मामला राजेंद्रनगर रेलवे टर्मिनल पर अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन करने एवं रेलगाडि़यों का परिचालन प्रभावित करने के आरोपों का है। इस मामले में आरपीएफ पटना ने ४ मार्च २०१८ को आरपीएफ थाना कांड संख्या ३५ /२०१८ के रूप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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