देश में हिजाब का मामला अब और गर्माता जा रहा है। हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। स्कूल और कालेज मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में हिजाब नहीं पहनने का आदेश दे सकते हैं या नहीं, इस पर फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी पीठ को दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा है।
गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी में बुर्के में आने की मांग में विवाद इतना बढ़ा कि कर्नाटक में सभी स्कूल-कॉलेज 3 दिन के लिए बंद हैं। छात्र क्लास से बाहर हैं और पढ़ाई छुट्टी पर है, कल एक तस्वीर आई जिसमें बुर्का पहने मुस्कान बुर्के के समर्थन और विरोध की जंग में क्लास से निकलकर सड़क पर आ गई। एक तरफ अल्लाह हु अकबर के नारे तो दूसरी तरफ जय श्री राम यानी छात्र शिक्षा वाली पाठशाला में धर्म वाला संघर्ष करते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद ने अल्लाह हु अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान के लिए 5 लाख रुपये के इनाम का ऐलान करके मामले को और तूल दे दिया है।
Single bench hearing the Hijab case refers matter to the Chief Justice of Karnataka High Court. PTI GMS RS SA
— Press Trust of India (@PTI_News) February 9, 2022
दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा विवाद
दूसरी तरफ, ये विवाद बढ़ता-बढ़ता दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में एक छात्र संगठन ने कर्नाटक में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब प्रतिबंधों के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। ‘मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन’ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर (नॉर्थ कैंपस) में कला संकाय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 50 छात्र शामिल हुए, जिनमें हिजाब पहनकर महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ भेजा। #HijabRow pic.twitter.com/JUPb1rPA60
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 9, 2022