दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने NCR के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की अनुमति होगी। इसके अलावा CAQM ने दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में मौजूद 11 थर्मल प्लांट्स में से सिर्फ 5 को चालू रखने की अनुमति दी है बाकि प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।
CAQM ने दिल्ली और NCR में आने वाले राज्यों को निर्देश दिया कि 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि इसमें रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशन, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, ISBT और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को जारी रखने की छूट दी गई है। इस दौरान इन सभी संस्थाओं को C&D वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्ती से पालन करना होगा।
मंगलवार को हुई कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए। आइए आपको बताते हैं बैठके के कौन से अहम फैसले लिए गए।
गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को दिल्ली में रविवार तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
NCR के दफ्तरों में रविवार तक 50 फीसदी स्टॉफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट कंपनियों को WFH के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
NCR में अभी भी अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
NCR राज्य और GNCTD आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, DG सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करें।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर न चलें।
दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों की खरीद और सड़क पर उतरने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
थर्मल पावर प्लांट को लेकर
– राजधानी दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे. सिर्फ 5 प्लांट NTPC, झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा.
कंस्ट्रक्शन को लेकर
– 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी. अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलब…
इंडस्ट्रीज को लेकर
– एनसीआर में गैस क्षमता वाली सभी इंडस्ट्रीज को चालू रखने की अनुमति है. किसी भी इंडस्ट्री को अनएप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है. अगर किसी इंडस्ट्री में अनएप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा.
ट्रकों की एंट्री को लेकर
– गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है. इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है.
गाड़ियों को लेकर
पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी. व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे. जल्द से जल्द सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं.