केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के और प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक अध्यादेश लाई है। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के अनुसार, शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल इसे बढ़ाया जा सकता है।
The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS
— ANI (@ANI) November 14, 2021







