बिहार पंचायत चुनाव 2021 (Bihar Panchayat Chunav 2021) की आज अधिसूचना जारी होगी. कुछ दिनों पहले कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा और इसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी. इसके तहत आज कभी भी पंचायत चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है.
दरअसल, कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया गया था कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराया जाएगा. 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा. इसके बाद 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा.
हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी
त्रिस्तरीय पंचायतों में चार पदों के लिए चुनाव होना है. इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद शामिल हैं. ग्राम कचहरियों में पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव होना है. चार पद का चुनाव ईवीएम और दो पदों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव ईवीएम से और ग्राम कचहरियों का चुनाव मतपत्र से कराने की तैयारी की है. वहीं वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. वोटर इस नंबर (18003457243) पर संपर्क कर सकते हैं.
आज अधिसूचना जारी होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही भावी प्रत्याशियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देर्शों का पालन करना जरूरी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियाें के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी के द्वारा धर्म, संप्रदाय और जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी।
पोस्टर, इश्तहार पैंपलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम उस अंकित होना चाहिए। किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय और प्रचार वाहन पर झंडा बैनर आदि का उपयोग कर सकता है। किसी राजनैतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार करना दंडनीय होगा। चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की इजाजत आवश्यक है। निर्वाचन पदाधिकारी की इजाजत से ही जुलूस निकाला जा सकेगा।
सरकारी विभागों और कर्मचारियों के लिए
किसी मंत्री के निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम में सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी भाग नहीं लेंगे। सभा आदि के इजाजत में भेदभाव नहीं करते हुए सबसे पहले आने वाले को प्राथमिकता देंगे। सरकारी भवन परिसर के चुनाव प्रचार और बैठक के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंचायत के पदाधिकारी के साथ क्षेत्रीय भ्रमण में नहीं रहना है। निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी,चुनाव पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदस्थापन और स्थानांतरण पर रोक रहेगी। निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी।
नई योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन पर रोक
पंचायती राज विभाग की योजनाएं यदि पहले से स्वीकृत हैं और योजना का काम शुरू हो गया है तो उस पर रोक नहीं रहेगी लेकिन, नए सिरे से स्वीकृति अथवा स्वीकृति प्राप्त योजना का काम शुरू करने पर रोक रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक रहेगी। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास,विद्यालय अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आएगी। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, पेयजल,स्वास्थ्य, विद्युतीकरण,महिला और बाल कल्याण आदि के क्रियान्वयन, शिलान्यास और उद्घाटन पर पाबंदी रहेगी। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन पर प्रतिबंध रहेगा।
सांसद-विधायक निधि से नई योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन पर भी रोक रहेगी। सांसदों और विधायकों को सहायता और अनुदान का आश्वासन भी नहीं देना है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सरकारी खर्च पर किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रकाशन नहीं होगा।
चुनाव की तैयारी जोरों पर
11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. इस बार के पंचायत चुनाव की खास बात यह है कि चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अऩुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों (मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य) के लिए मतदान होगा. 11 चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 24 सितबंर को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिरी चरण में मतदान
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिरी चरणों में चुनाव होगा. पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया गया है. मुखिया के लिए जहां 36 चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है वहीं वार्ड सदस्य के लिए 20 चुनाव चिह्न,पंचायत समिति सदस्य के लिए 10चुनाव चिह्न और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है.चुनाव आयोग ने 12 चुनाव चिह्न सुरक्षित रखा है.