कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर कम होने के बाद से कई राज्यों ने अपने-अपने अनुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिहार में भी अनलॉक-4 की घोषणा करते हुए बीते सोमवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान कर दिया है राज्य में अब स्कूल-कॉलेज शर्तों के साथ सात जुलाई से खोल दिए जाएंगे. फिलहाल 11वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50 फीसद छात्रों की उपस्थिति के साथ ही शुरू करने की अनुमति दी गई है.
छह अगस्त तक बिहार में नई गाइडलाइंस लागू
स्कूल-कॉलेजों के खुलने के साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है. वहीं, सात जुलाई से बिहार में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, रेस्टोरेंट एवं नाश्ते-खाने की दुकानों, जिम-क्लब व स्विमिंग पूल को भी खोलने का निर्देश दिया गया है. शादी में अब 50 लोग और अंतिम संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. नई गाइडलाइंस छह अगस्त तक के लिए.
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस को एक नजर में देखें
बिहार में आज से अगले महीने 8 अगस्त तक के लिए अनलॉक-4 रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही इसकी घोषणा कर दी थी। यह अनलॉक-4 बुधवार 7 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक लागू होगा। इसमें सरकार ने बड़ी रियायतें दी हैं। बिहार में अब 11-12वीं के सभी शिक्षण संस्थान और इससे ऊपर के कॉलेज 50% स्टूडेंट्स की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा, सभी सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन कार्यालयों में वो बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे, जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सभी होटल और रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सोमवार को ही दी थी। CM ने कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में 18 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
क्या-क्या हैं अनलॉक-4 में मिली नई छूट
- सभी क्लब/जिम और स्विमिंग पूल अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इंडोर स्टेडियम भी खिलाडि़यों की प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे। यहां वैक्सीन ले चुके लोग ही आ सकेंगे। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- सभी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज भी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- सरकारी आयोगों की परीक्षाएं अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ली जा सकेंगी। शिक्षा विभाग इस बारे में अलग से आदेश जारी करेगा।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में छूट बढ़ी
अनलॉक-4 में शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में थोड़ी और छूट दी गई है। शादियों में अब 50 लोगों की अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी। अनलॉक-3 के दौरान यह सीमा 25 थी।
अनलॉक-3 के बाद से ये छूट जारी हैं
बिहार में अनलॉक-3 के बाद से सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ खुल रहे हैं। दुकानें भी अब शाम में 6 बजे की जगह 7 बजे तक खुल रही हैं। हालांकि, अभी ऑल्टरनेट सिस्टम जारी है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू है। सभी पार्कों-उद्यानों को भी अब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
अभी यह पाबंदियां 7 जुलाई से 8 अगस्त तक जारी रहेंगी
- अभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध जारी है।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी है।
जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट मिली है
- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
- बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
- E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
- पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
- आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें।