अनलॉक तीन के तहत लंबे अंतराल के बाद 23 जून से पटना जू खुल रगये है. जू पटना के दर्शकों के लिए सरकार के आदेश के बाद खोला जा रहा है. जू खुलने का समय सुबह 6 से 12 बजे तक ही रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में दर्शकों को सोशल डिस्टैंसिंग का ही पालन करना होगा. इस दौरान पास धारक और अन्य दर्शक भी टिकट ले कर घूम पायेंगे.
आज से बिहार में अनलॉक-3 की शुरूआत हो गई है। इसमें में बड़ी रियायतें दी गई हैं। अब सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ आज से खुल जाएंगे। दुकानें भी आज शाम में 6 बजे की जगह 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि अभी अल्टरनेट सिस्टम जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी पार्कों-उद्यानों को भी अब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
बिहार में अनलॉक-2 की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई। आज से अगले 14 दिनों के लिए नई व्यवस्था की गई है। सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह छूट फिलहाल 23 जून से 6 जुलाई तक के लिए है। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अनलॉक की डिटेल गाइडलाइन में कुछ रियायते बढाई गई है।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार/ श्राद्ध में थोड़ी छूट
अनलॉक-3 में शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध में थोड़ी छूट दी गई है। शादियों में अब 25 लोगों की अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 25 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
अभी यह पाबंदियां 23 जून से 6 जुलाई तक जारी रहेंगी
अब भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन, समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी, टेक होम की सुविधा ही मिलेगी।
आवासीय होटलों में रूके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।
जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट जारी रहेगी
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें।