सोशल मीडिया के रेगूलेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने दंतविहीन कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियोजन या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ दिशा–निर्देश हैं। इस संबंध में कानून लाए बिना नियंत्रण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही वेब सीरीज ‘तांडव’ को ले कर दर्ज प्राथमिकियों पर अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने वेब सीरीज तांडव को ले कर दर्ज प्राथमिकियों पर अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली पुरोहित की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर केंद्र के नियमन महज दिशानिर्देश हैं‚ इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार उचित कदमों पर विचार करेगी‚ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किसी भी तरह के नियमों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाने को कहा। तांडव नौ कडि़यों वाली एक वेब श्रंखला है जिसमें बालीवुड अभिनेता सैफ अली खान‚ डिंपल कपाडि़या और मोहम्म्द जीशान अयूब ने अभिनय किया है। पुरोहित पर उत्तर प्रदेश पुलिस का अनुचित चित्रण करने‚और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें दिखाने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा था कि कुछ ‘ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म’ पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।
अदालत ने केंद्र से सोशल मीडिया के नियमन के लिए उसके दिशा–निर्देश के बारे में बताने को भी कहा था। मेहता ने कहा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम‚ २०२१ को रिकॉर्ड पर रखेंगे। पुरोहित की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपनी मुवक्किल के खिलाफ मामले को हैरान करने वाला बताया और कहा कि वह तो अमेजन की एक कर्मचारी हैं‚ न कि निर्माता या कलाकार लेकिन फिर भी उन्हें देशभर में वेब सीरीज ‘तांडव’ से जुड़े करीब दस मामलों में आरोपी बना दिया गया। इससे पहले २७ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्देशक अली अब्बास जफर‚पुरोहित‚ निर्माता हिमांशु मेहरा और शो के लेखक गौरव सोलंकी तथा अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के २५ फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दिए गए अग्रिम जमानत के अनुरोध को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।