Warning: getimagesize(https://ubindianews.com/wp-content/uploads/2023/04/yogi-1.jpg): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/oglinuxc/ubindianews.com/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/lib/modules/social-share-optimization/class-opengraph.php on line 612
  • होम
  • समाचार
    • खास खबर
    • TAZA KHABR
    • केंद्रीय राजनीती
      • राजनीति
      • राष्ट्रपति भवन
      • विपक्ष
      • सांसद
      • कैबिनेट
      • विज्ञान
      • स्वास्थ
      • सेना
      • शिक्षा
      • कानून
    • विशेष
      • शिक्षा
      • स्वास्थ
    • टेक्नोलॉजी
      • अंतरिक्ष
      • परिवहन
      • विज्ञान
      • पर्यावरण
  • पॉलिटिक्स बिहार
    • भाजपा
    • जदयू
    • कांग्रेस
    • राजद
    • हम
    • लोजपा
    • विआईपपी
    • मुख्यमंत्री
    • कम्युनिस्ट
    • विधानमंडल
    • राजभवन
    • अन्य विपक्ष
    • बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  • खेल
    • क्रिकेट
    • फूटबाल
    • टेनिस
  • कारोबार
    • कृषि
    • पेट्रोलियम
    • धातु
    • नीति
    • शेयर बाज़ार
    • ऑटोमोबाइल
  • मनोरंजन
    • हॉलीवुड
    • बॉलीवुड
    • कला
    • रंगमंच
    • अवार्ड
    • फिल्म समीक्षा
    • नया लांच
    • भोजपुरी
    • कलाकार विशेष
  • जिलावार
    • उत्तर बिहार
      • मुजफ्फरपुर
      • सारण
      • सिवान
      • दरभंगा
      • पश्चिम चंपारण
      • पूर्वी चंपारण
      • समस्तीपुर
      • सीतामढ़ी
      • शिवहर
      • वैशाली
      • मधुबनी
    • मध्य बिहार
      • पटना
      • अरवल
      • गया
      • जमुई
      • जहानाबाद
      • नवादा
      • बेगुसराय
      • शेखपुरा
      • लखीसराय
      • नालंदा
    • पूर्वी बिहार
      • अररिया
      • कटिहार
      • किशनगंज
      • खगड़िया
      • पूर्णिया
      • बांका
      • भागलपुर
      • मुंगेर
      • सहरसा
      • सुपौल
      • मधेपुरा
    • पश्चिमी बिहार
      • औरंगाबाद
      • कैमूर
      • बक्सर
      • भोजपुर
      • रोहतास
  • प्रदेश
    • झारखण्ड
    • दक्षिण भारत
    • दिल्ली
    • पश्चिम बंगाल
    • पूर्वी भारत
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
  • महिला युग
    • उप सम्पादक की कलम से
    • रोग उपचार
    • लेख
    • विशेष रिपोर्ट
    • समाज
    • मीडिया
    • Lokshbha2024
  • ब्लॉग
  • संपादकीय
  • होम
  • समाचार
    • खास खबर
    • TAZA KHABR
    • केंद्रीय राजनीती
      • राजनीति
      • राष्ट्रपति भवन
      • विपक्ष
      • सांसद
      • कैबिनेट
      • विज्ञान
      • स्वास्थ
      • सेना
      • शिक्षा
      • कानून
    • विशेष
      • शिक्षा
      • स्वास्थ
    • टेक्नोलॉजी
      • अंतरिक्ष
      • परिवहन
      • विज्ञान
      • पर्यावरण
  • पॉलिटिक्स बिहार
    • भाजपा
    • जदयू
    • कांग्रेस
    • राजद
    • हम
    • लोजपा
    • विआईपपी
    • मुख्यमंत्री
    • कम्युनिस्ट
    • विधानमंडल
    • राजभवन
    • अन्य विपक्ष
    • बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  • खेल
    • क्रिकेट
    • फूटबाल
    • टेनिस
  • कारोबार
    • कृषि
    • पेट्रोलियम
    • धातु
    • नीति
    • शेयर बाज़ार
    • ऑटोमोबाइल
  • मनोरंजन
    • हॉलीवुड
    • बॉलीवुड
    • कला
    • रंगमंच
    • अवार्ड
    • फिल्म समीक्षा
    • नया लांच
    • भोजपुरी
    • कलाकार विशेष
  • जिलावार
    • उत्तर बिहार
      • मुजफ्फरपुर
      • सारण
      • सिवान
      • दरभंगा
      • पश्चिम चंपारण
      • पूर्वी चंपारण
      • समस्तीपुर
      • सीतामढ़ी
      • शिवहर
      • वैशाली
      • मधुबनी
    • मध्य बिहार
      • पटना
      • अरवल
      • गया
      • जमुई
      • जहानाबाद
      • नवादा
      • बेगुसराय
      • शेखपुरा
      • लखीसराय
      • नालंदा
    • पूर्वी बिहार
      • अररिया
      • कटिहार
      • किशनगंज
      • खगड़िया
      • पूर्णिया
      • बांका
      • भागलपुर
      • मुंगेर
      • सहरसा
      • सुपौल
      • मधेपुरा
    • पश्चिमी बिहार
      • औरंगाबाद
      • कैमूर
      • बक्सर
      • भोजपुर
      • रोहतास
  • प्रदेश
    • झारखण्ड
    • दक्षिण भारत
    • दिल्ली
    • पश्चिम बंगाल
    • पूर्वी भारत
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
  • महिला युग
    • उप सम्पादक की कलम से
    • रोग उपचार
    • लेख
    • विशेष रिपोर्ट
    • समाज
    • मीडिया
    • Lokshbha2024
  • ब्लॉग
  • संपादकीय

लव जिहाद पर योगी सरकार और सख्त, ताउम्र सड़ना पड़ेगा जेल में………

UB India News by UB India News
August 2, 2024
in उत्तरप्रदेश, खास खबर, समाज
0
प्रयागराज की घटना पर पर सीएम योगी की नजर ,गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज
  • Facebook
  • X
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Email
  • Print
  • Copy Link

केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, ये दोनों ही नेता अपने सख्त निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। साथ ही तीन तलाक जैसे प्रथा को भी खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी की तरह बोल्ड डिसीजन लेने में माहिर हैं। 2024 के मानूसन सत्र शुरू होने के दो दिन के अंदर ही सीएम योगी ने विधानसभा से एक ऐसा संशोधित बिल पारित कर दिया। जो अब सियासी गलियारों से लेकर चौक-चौराहों और हर धर्म के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा बिल है, जिसमें दोषी पाए जाने वाले शख्स को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा।

योगी सरकार ने पुराने कानून को किया और भी ज्यादा सख्त

जी हां! उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लव जिहाद’ को रोकने वाले पुराने कानून को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। योगी सरकार के इस नए कानून में दोषी शख्स को उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। साथ ही नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में मंगलवार को पुराने कानून को और ज्यादा सख्त करने वाला ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन (अमेंडमेंट) बिल 2024’ विधानसभा से पारित किया है। यहां ये जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 2020 से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून है। योगी सरकार ने चार साल बाद इसमें फिर संशोधन कर नया बिल पेश कर इसे और सख्त बनाया है।

RELATED POSTS

समृद्धि यात्रा में आज दरभंगा दौरे पर सीएम नीतीश, 145 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास

अरिजीत सिंह ने अचानक लिया संन्यास……………

जानिए लव जिहाद कानून में क्या है सजा का प्रावधान?

इस संशोधित कानून के उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद अब धर्मपरिवर्तन यानी ‘लव जिहाद’ से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो गया है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि लव जिहाद को लेकर इस नए संशोधित कानून में ऐसा क्या है?

उम्र भर की हो सकती है जेल

अगर कोई शख्स डरा-धमकाकर, लालच देकर, शादी कर या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या ऐसी कोशिश करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। संशोधित कानून में ऐसे मामलों में 20 साल जेल या उम्र भर जेल का प्रावधान किया गया है।

50 हजार रुपये का जुर्माना

पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर उससे शादी करने के दोषी पाए जाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा एवं 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। वहीं, अब इस संशोधित अधिनियम में छल-कपट या जबर्दस्‍ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

पीड़िता का उठाना पड़ेगा डॉक्टरी खर्च

साथ ही इसमें जुर्माने की राशि पीड़ित के डॉक्टरी खर्च को पूरा करने और उसके पुनर्वास व्यय पर आधारित होगी। कोर्ट धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित के लिए मुआवजा भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है और यह जुर्माना के अतिरिक्त होगा। इसका भुगतान दोषी व्यक्ति ही भरेगा।

10 लाख रुपये का जुर्माना

अगर कोई विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा। उसे सात साल से 14 साल तक की कठोर कैद हो सकती है। इसमें 10 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। संशोधित प्रावधान के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि धर्मांतरण मामलों में अब कोई भी व्‍यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है।

इन राज्यों में भी जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून

  • उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किए गए हैं। ये सभी कानून राज्य सरकारों ने अपने स्तर से पास किए हैं।
  • हरियाणा में 2022 में ये कानून विधानसभा में पारित किया गया है।
  • हिमाचल प्रदेश में 2022 ये जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून विधानसभा के अंदर लाया गया है।
  • उत्तराखंड सरकार 2018 में ही जबरन धर्मांतर को रोकने के लिए कानून लेकर आई थी।
  • मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार 2020 में इसके खिलाफ कानून लाई थी।
  • गुजरात सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ 2021 में कानून लेकर आई।
  • कर्नाटक सरकार 2021 में लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आई।
  • झारखंड में 2017 में इसको लेकर कानून बनाया गया।
  • ओडिशा में 1967 में ही इस तरह की घटनाओं को कम करने और लगाम लगाने के लिए कानून लाया गया था।
  • छत्तीसगढ़ में 2006 जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून लया गाया।

मध्य प्रदेश में इस कानून को लेकर क्या है प्रावधान?

मध्य प्रदेश सरकार 2020 में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाई थी। इसमें बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही इसमें कहा गया कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले शादी के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

हरियाणा में जुर्माने के लिए 3 लाख रुपये तक देनी होगी रकम

हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर कई तरह की सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। हरियाणा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम नियम, 2022 विधानसभा में पारित किया गया। इसमें जबरन धर्मांतरण को लेकर कई सख्त पाबंदियां है। इसमें बताया गया कि गलत बयानबाजी, बल प्रयोग, धमकी, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से विवाह करना जबरन धर्मांतरण कानून के तहत ही आएगा। ऐसे में दोषी व्यक्ति को 1 से 5 साल की कैद और 1 लाख रुपये से कम के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के इस कानून में कहा गया है कि शादी करने के इरादे से अपने धर्म को छिपाने वाले को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

  • Facebook
  • X
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Email
  • Print
  • Copy Link
UB India News

UB India News

Related Posts

समृद्धि यात्रा में आज दरभंगा दौरे पर सीएम नीतीश, 145 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास

समृद्धि यात्रा में आज दरभंगा दौरे पर सीएम नीतीश, 145 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास

by UB India News
January 28, 2026
0

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत आज वे दरभंगा पहुंचेंगे, जहां 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास...

अरिजीत सिंह ने अचानक लिया संन्यास……………

अरिजीत सिंह ने अचानक लिया संन्यास……………

by UB India News
January 28, 2026
0

सुपरस्टार सिंगर अरिजीत सिंह के नए प्लेबैक गानों से दूरी बनाने के ऐलान ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा...

अमेरिका का ईरान पर हमला पड़ सकता है भारी ………………..

ईरान-अमेरिका के बीच हर दिन के साथ बढ़ रहा तनाव ……………

by UB India News
January 28, 2026
0

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है. फिलहाल दोनों देशों में सीधी जंग तो नहीं, लेकिन...

यूरोपीय बाजार में भारत की एंट्री से हिला संतुलन……..

यूरोपीय बाजार में भारत की एंट्री से हिला संतुलन……..

by UB India News
January 28, 2026
0

यूरोप के बाजार में भारत ने ऐसी एंट्री मारी है, जिसने दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों की...

क्या केंद्र सरकार के किसी आदेश को नकार सकती है राज्य सरकार …………..

क्या केंद्र सरकार के किसी आदेश को नकार सकती है राज्य सरकार …………..

by UB India News
January 28, 2026
0

भारत के संघीय सिस्टम में पावर केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है. संविधान में साफ तौर पर ऐसी...

Next Post
अमेरिकी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन दिखी गिरावट

घरेलू बाजार पर जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर, सेंसेक्स 950 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 320 अंक की गिरावट

ईरान-इजरायल ईरान रूट पर उड़ान नहीं भरेगी एयर इंडिया की फ्लाइट

एयर इंडिया ने इज़राइल में तेल अवीव के लिए उड़ानें तत्काल प्रभाव से निलंबित की .....

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025 ubindianews.com All Rights Reserved

MADE WITH ❤ BY AMBITSOLUTIONS.CO.IN

No Result
View All Result
  • front
  • Home

© 2020 ubindianews.com - All Rights Reserved ||

Send this to a friend