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क्या इमरान खान को होगी फांसी? मिलिट्री कोर्ट में केस, क्या कहता है सेना का कानून

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February 7, 2024
in अन्तर्राष्ट्रीय, खास खबर
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इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं, अपहरण किया गया; पीटीआई
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पाकिस्तान में 8 फरवरी से आम चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. वह जेल में बंद हैं. इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) चुनाव चिन्ह ‘बल्ला’ भी छीन दिया गया है. फिलहाल रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान खान का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है. पाकिस्तान के सियासी हलकों में उन्हें फांसी की सजा तक की चर्चा चल रही है.

इमरान के खिलाफ 150 से ज्यादा केस
इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ कम से कम 150 मुकदमे चल रहे हैं. सबसे गंभीर मामला मई 2023 का है. अल कादरी ट्रस्ट करप्शन केस में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तब उनके समर्थकों ने भारी तोड़फोड़ की. सरकारी बिल्डिंग और दफ्तरों में आग लगा दी. इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के बेस पर भी हमला किया. साथ ही रावलपिंडी स्थित हेड क्वार्टर पर भी धावा बोल दिया.

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क्या कहता है पाक आर्मी एक्ट?
9 मई 2023 की इस हिंसा में इमरान खान समेत 100 लोग आरोपी हैं और इनके खिलाफ आतंकवाद से लेकर अलग-अलग धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं. इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने, युद्ध छेड़ने जैसी धाराएं में मुकदमे हैं. पाकिस्तान आर्मी एक्ट (Pakistan Army) का सेक्शन 59 कहता है कि कोई भी शख्स यदि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाता है या पाकिस्तान आर्मी या सुरक्षा बलों पर हमला करता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है.

मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा
9 मई की हिंसा का केस पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है. मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम चश्मदीद गवाहों ने इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ गवाही दी है और उन्हें ही हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है. हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है, लेकिन देर-सवेर फैसला आना ही है.

पाकिस्तान (Pakistan Politics) की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि जिस तरीके से इमरान (Imran Khan) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, आर्मी के आला अफसर उन्हें 9 मई की हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हैं, जो बहुत गंभीर मामला. अगर मिलिट्री कोर्ट इमरान खान को दोषी पााता है तो फांसी की सजा हो सकती है.

क्या है इमरान खान का पक्ष?
इमरान खान ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को मनगढ़ंत बताया है और दावा किया है कि 9 मई की हिंसा उनकी पार्टी और उन्हें खत्म करने की साजिश है. इमरान ने दावा किया है कि 9 मई की हिंसा की साजिश लंदन में रची गई थी. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के आला अफसर इसमें शामिल हैं. पाकिस्तान आर्मी ने नवाज शरीफ को फिर सत्ता में लाने के लिए यह डील की थी. इमरान खान ने एक और सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है.

पहले ही 3 तीन मुकदमों में सजा
इमरान खान कुल 3 मामले में दोषी करार दिये जा चुके हैं और उन्हें सजा भी सुनाई गई है. पहला मामला है तोशखाना केस, जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इमरान और बुशरा को अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है और उन पर लगभग 1,574 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दूसरा मामला है- साइफर केस, जिसमें इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है. इस केस में इमरान के अलावा उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है.

तीसरा केस है- ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ का मामला. इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है.

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