पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन के सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल ढहने के मामले में बुधवार को राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी. न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने ललन कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए निर्माण फर्म, मेसर्स एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को मामले में सुनवाई की अगली तारीख, 21 जून को, अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
अदालत ने कहा, “चार जून को सुल्तानगंज, भागलपुर जिले और खगड़िया जिले के अगुआनी घाट को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल का हिस्सा गिरने से यह अदालत स्तब्ध है. पिछले साल भी, जब निर्माण कार्य चल रहा था, 13 अप्रैल, 2022 को पुल का कुछ हिस्सा ढह गया था. यह अदालत बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा करने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने, समाज और आम लोगों के हित को लेकर चिंतित है.”
21 जून को अब होगी अगली सुनवाई
दरअसल, गंगा नदी में अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार (14 जून) को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. 21 जून को अब सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है. पटना हाइकोर्ट में ललन कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी.
बता दें अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा ब्रिज एक साल में दूसरी बार गिरा है. एसपी सिंगला कंपनी बिहार में पांच बड़े पुलों को बना रही है. भागलपुर में गंगा नदी में जो पुल गिरा है उसका करीब 250 मीटर हिस्सा पानी में समा गया था. पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है.
इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपये है. पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है. एसपी सिंगला कंपनी को छह जून को बिहार के पथ निर्माण विभाग ने नोटिस निर्गत कर 15 दिन का समय दिया था कि जवाब दिया जाए कि उनकी कंपनी को काली सूची में क्यों न डाला जाए? पथ निर्माण विभाग की ओर से भी पुल हादसे की जांच की जा रही है. बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी दोषी पाई गई तो पुल निर्माण के लिए सरकार की ओर से दिए गए करीब 600 करोड़ रुपये रिस्क एंड कॉस्ट आधार पर वसूले जाएंगे. 200 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त होगी. ब्लैक लिस्टेड हुई तो बिहार सरकार के किसी टेंडर में वो शामिल नहीं हो पाएगी.







