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बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना

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July 4, 2026
in Breaking News, कानून, खास खबर, भागलपुर
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बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा और  25 लाख का जुर्माना
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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दिल्ली के वसंत कुंज में नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टी में फायरिंग करने से महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में यह सजा सुनाई गई है.

राजू सिंह ने इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट से सजा माफ करने की अपील की थी. ​​उन्होंने दलील दी कि उन्होंने “साइंटिफिक जानकारी की कमी” के कारण यह जुर्म किया क्योंकि वह गोली के पैराबोलिक रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सके थे. यह दलील राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने दी गई, जो मामले में सजा की अवधि पर दलीलें सुन रहे थे.

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कोर्ट से रिहाई की मांग

कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान बीजेपी विधायक ने अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई की प्रार्थना की थी। विधायक के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया और वह छह बार के विधायक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी रेनू सिंह ने प्रोबेशन ऑफिसर को बताया कि उनके पति को किसी भी केस में जेल नहीं भेजा गया है। सीनियर वकील ने कहा कि इससे पता चलता है कि पहले कोई सज़ा नहीं हुई है। दोषी ने किसी गवाह पर कोई दबाव नहीं डाला, उसे धमकाया नहीं गया। उनके बूढ़े माता-पिता हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है।

विधायक के वकील ने दलील दी कि कोर्ट राजू सिंह के भविष्य को देखते हुए 2 साल से कम की सज़ा दे सकता है। राजू कुमार सिंह ने भी कोर्ट के यह कहने के बाद कहा कि अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। उन्होंने कहा, “मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं एक सोशल इंसान हूं। मृतक मेरे भाई के दोस्त की पत्नी थी। मैं उसे ‘भाभी’ कहता था। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम सज़ा दी जाए।”

विधायक के वकील ने दी थी ये दलील

पिछली सुनवाई में, सिंह ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 के सेक्शन 4 के तहत एक अर्जी दी, जो कोर्ट को कुछ दोषी अपराधियों को तुरंत जेल या जुर्माना देने के बजाय अच्छे व्यवहार के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का अधिकार देता है. जवाब में, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर से सिंह के खिलाफ पिछले किसी भी केस और उसके रिहैबिलिटेशन की संभावना के बारे में रिपोर्ट मांगी।

कम सजा की मांग करते हुए, सिंह की तरफ से पेश हुए वकील राजीव मोहन ने कहा, “मैंने साइंटिफिक जानकारी की कमी के कारण गोली चलाई… यह सब्जेक्टिव लापरवाही का मामला है. मैंने सभी सावधानियां बरतीं लेकिन मुझे (गोली का) पैराबोलिक पाथ समझ नहीं आया.”

वकील ने आगे कहा, “मैंने जमीन पर निशाना नहीं लगाया, न ही छत पर कोई लोग थे, और मैंने वहां निशाना भी नहीं लगाया. यह नैतिक रूप से बुरा काम नहीं है. अगर दो साल से कम की सजा पर विचार किया जाए, तो किया जाना चाहिए.”

कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

सिंह की तरफ से पेश सीनियर वकील नंदिता राव ने प्रोबेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिंह को किसी भी दूसरे केस में दोषी नहीं ठहराया गया है. उन्होंने कहा, “मेरे फार्महाउस पर जो हुआ वह एक गंभीर घटना थी, लेकिन इसके पीछे कोई इरादा नहीं था. मेरी पत्नी और बच्चे पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे मेरी ही कार में हॉस्पिटल ले गए. आरोपी का व्यवहार उसके गहरे दुख और जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है. मुझे इस घटना पर अफसोस है और मैं सुधार का मौका चाहता हूं”

वकील ने आगे कहा, “मेरे राजनीतिक विरोधियों की शिकायतों पर मेरे खिलाफ़ कई केस हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि मैंने हथियार लहराया या हवा में गोली चलाई. दो साल से कम की सज़ा पर विचार किया जाना चाहिए ताकि मैं अपनी सीट बचा सकूं.”

क्या है पूरा मामला

31 दिसंबर, 2018 को न्यू ईयर ईव (नए साल की पार्टी) पर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्महाउस में जश्न मनाते हुए हवा में गोली चलाई थी। जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगी थी। अर्चना शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और राजू सिंह के भाई द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल हुई थीं।

 

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