हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है.
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी. इस दौरान 121 लोगों की मौत हो गई. यूपी की योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है.
SIT ने बताया क्यों हुआ हादसा?
एसआईटी ने इस मामले में हाथरस डीएम आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ के बयान भी दर्ज किए हैं. इसके अलावा सत्संग में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों समेत तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में सत्संग आयोजित करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, ना काफी इंतजाम के साथ-साथ अनुमति देने के बावजूद के बाद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है.