लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 26 अप्रैल तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है. पुलिस ने अपने आदेश में बताया है कि ये प्रतिबंध आगामी त्योहारों जैसे चैत्र नवरात्रि, ईद, अंबेडकर जयंती, रामनवमी के साथ-साथ नियोजित विरोध प्रदर्शन और इस बीच होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के कारण लगाए गए हैं. पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ‘इन सबके मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. गौतमबुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाए. प्रतिकूल माहौल बन सकता है.’
इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने स्थिति की तात्कालिकता और समय की कमी पर भी बात की. उन्होंने कहा, ”स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है.”
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू: किन-किन चीजों पर लगा बैन
इस आदेश के बाद पांच और उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने से मना किया गया है.. राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूसों और या प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा इस आदेश के मुताबिक सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किमी के दायरे में निजी ड्रोन के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड, त्रिशूल, तलवार और आग्नेयास्त्र ले जाने पर भी बैन लगाया गया है.