दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है।
ED ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ED से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ED को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ED की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था।
ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं।
कोर्ट रूम की दलीलें…
कोर्ट- क्या आरोपी पेश हो रहे हैं?
गुप्ता (केजरीवाल के वकील)- हां वो कोर्ट में हैं और आप बेल बॉन्ड का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल जा सकते हैं और जिरह जारी रख सकते हैं।
कोर्ट- 15 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर करते हैं। केजरीवाल कोर्ट से जा सकते हैं। वकील अभी कोर्ट में मौजूद रहें।
ED– इस मामले की धाराएं एक बार देख लीजिए।
कोर्ट- आरोप बेलेबल हैं और आरोपी ने बेल मांगी है।
ED से कोर्ट- क्या आप जवाब फाइल करना चाहते हैं?
ED- हमारा कहना सिर्फ यही है कि केजरीवाल सिर्फ देरी करने की तरकीबें अपना रहे हैं। ये जांच में देरी करना चाहते हैं।
गुप्ता– इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जाए।
कोर्ट- हमें लगता है कि आप पहले इस पर जवाब फाइल कर दीजिए। ये उचित रहेगा।
ED- इन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाने चाहिए, वो दे दिए जाएंगे।
कोर्ट- हम इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को करेंगे।