अगर आप अभी तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए थे और रिजर्व बैंक ने आपको बड़ी राहत दी है. सेंट्रल बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन अब 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. इससे अब लोगों को नोटों को बदलने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है.
उठ रही थी डेडलाइन बढ़ाने की मांग
पहले रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने के लिए 30 सितंबर यानी आज तक का समय दिया था. ऐसे कयास लग रहे थे कि रिजर्व बैंक डेडलाइन को बढ़ा सकता है. खासकर अनिवासी भारतीयों को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग उठ रही थी. रिजर्व बैंक के ताजे कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण अभी तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में न तो जमा करा पाए थे और न ही बदल पाए थे.
रिजर्व बैंक ने दी ये जानकारी
सेंट्रल बैंक ने 30 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, वापसी की प्रक्रिया का तय समय समाप्त होने वाला है. एक समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रखा जाए.
ये हुआ बड़ा बदलाव
हालांकि अब रिजर्व बैंक ने एक बदलाव किया है. अभी तक यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट किसी भी बैंक ब्रांच में बदले जा सकते थे और लोग अपने अकाउंट में बैंक ब्रांच जाकर जमा करा सकते थे, अब यह व्यवस्था नहीं रहने वाली है. अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं. रिजर्व बैंक के इन 19 ऑफिस में लोग 2000 रुपये के नोट को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं.
लिमिट रहेगी बरकरार
बदले जा सकने वाले नोटों की अधिकतम लिमिट अभी भी बरकरार रहने वाली है. यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट एक्सचेंज हो पाएंगे. मतलब आप एक बार में 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट को बदलवा सकते हैं.
पोस्ट से भेजने की सुविधा
सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है. भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में से कहीं भी पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं, जिन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए पहचान पत्र/डॉक्यूमेंट भी देने होंगे

इधर RBI के सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिली है नोट बदलने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर शनिवार शाम तक कोई सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
2016 में आया था 2000 का नोट
2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।
नीचे सवाल-जवाब से समझिए, नोट बदलने की प्रोसेस…
1. क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?
नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।
एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।
2. क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?
हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।
3. सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?
जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 को नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति तो नहीं बनी।
4. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?
2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।
5. किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।







