बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच सम्पूर्ण लॉकडाउन का दूसरा फेज आज यानी बुधवार से शुरू हो गया है. कोरोना के चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया है. इसको लेकर नीतीश सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव के बाद प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. नए नियमों और पाबंदियों के बीच ही बुधवार से बिहार के लोग अपनी दिनचर्या गुजारेंगे.
लॉकडाउन के दौरान जहां बिहार की आवश्यक सेवाओं को इससे अछूता रखा गया है तो वहीं शादी-ब्याह के साथ ही श्राद्ध जैसे कामों की भी इजाजत दी गई है. ऐसे में बुधवार को अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल जरूर रखना होगा.
1.किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी.
2. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.
3. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी.
4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.
5. अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी.
6. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी.
7. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा.
8. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये.
9. जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी.
10. रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है.
11. शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे.
12. अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे.
पटना में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाएगा। जिले की सीमा सील कर दी गई है। वहीं, शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर बांस-बल्ला से बैरिकेडिंग का काम रात 12 बजे के बाद शुरू कर दिया गया। किसी भी पार्क में या सड़क पर सुबह में मॉर्निंग वॉक पर रोक रहेगी।
बेवजह पैदल घूमने वालों और निजी वाहन से निकलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी मजिस्ट्रेटों और पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकार के आदेश को हर स्तर पर सख्ती से लागू कराएं ताकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोका जा सके। बिहार सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने हिन्दी भवन में मंगलवार को शाम छह बजे प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस से पटना जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से संक्रमित मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए पूरे पटना जिले में धारा 144 के तहत सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।
50 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट होंगे तैनात
डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना में कोरोना संक्रमण की चेन को किसी भी हालत में तोड़ना है। पटनावासियों से उन्होंने अपील की है कि घर में ही रहें और कोविड दिशा-निर्देश का पालन करें। साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए बेवजह बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। उन्होंने बताया कि 50 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। बुधवार को सुबह सात बजे से ही जिला प्रशासन और पुलिस सड़क पर उतरेगी। वहीं, पटना जिला के बॉर्डर एरिया को सील किया जाएगा। साथ ही शहर के अंदर भी बैरिकेडिंग की जाएगी।
बिना पास निकलने पर कार्रवाई
किसी जरूरी काम से किसी को बाहर निकलना है तो उन्हें जिला प्रशासन से ई-पास लेना होगा। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पास जारी होने पर उसका प्रिंट निकालकर प्रयोग किया जा सकेगा। वहीं, जिन्हें निकलने की अनुमति सरकारी आदेश के तहत दी गई है उन्हें जिला प्रशासन से पास की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा। शहर में निजी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
सड़कों पर रहने वालों के लिए सामुदायिक किचेन
लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर दिन-रात गुजारने वालों के लिए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश जारी किया है ताकि ऐसे लोगों को समय पर भोजन मिल सके। वहीं नगर निगम के जितने भी रैन बसेरा हैं, वहां इन लोगों के कोरोना गाइडलाइन के तहत रहने की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। नगर निगम भी सामुदायिक किचेन चला रहा है।
सफाई और सेनेटाइजेशन का कार्य नगर आयुक्त कराएंगे
जिलाधिकारी ने बताया कि पटना नगर निगम के नगर आयुक्त समेत सभी कार्यपालक पदाधिकारी इस अवधि में विशेष रूप से सफाई और सेनेटाइजेशन कराएंगे। सरकारी आदेश के बारे में आम जनता तक पहुंचाने के लिए माइकिंग करायी जाएगी और सार्वजनिक स्थलों पर सूचना चिपकायी जाएगी। यह जिम्मेवारी संबंधित थाना, मजिस्ट्रेट, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था पटना और नगर पुलिस अधीक्षक इसका सख्ती से पालन कराएंगे। वहीं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे आदेश का प्रचार-प्रसार कराऐंगे।