चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले की सुनवाई पांच फरवरी को होगी. सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा है. वहीं कोर्ट ने जब लालू के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता कहां तो उनके वकील ने जवाब दिया कि वह दिल्ली एम्स में भर्ती हैं. दरअसल हाईकोर्ट के कॉज लिस्ट 14 पर मामला सूचीबद्ध किया गया है और जस्टिस अफ्रेश सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई होगी.
राजद सुप्रीमो लालू यादव की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। इस मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी है। सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत प्रदान करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है।
यदि शुक्रवार को लालू को जमानत मिलती है, तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गयी है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है।
लालू की ओर से जमानत में कहा गया है कि जेल में उन्होंने 42 माह 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है। इस संबंध में वह दस्तावेज भी हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं, जबकि सीबीआई इसका विरोध कर रही है। सीबीआई के अनुसार लालू यादव ने आधी सजा अभी पूरी नहीं की है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती।
बता दें कि चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में से एक दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad सजायाफ्ता है. मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई है. दुमका कोषागार के मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई थी. लालू यादव के अधिवक्ता के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने जेल की चारदीवारी के पीछे सजा की आधी अवधि गुजार ली है. इसीलिए इसी मियाद को आधार बनाकर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है.
वहीं, दुमका मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से अदालत ने यह कहते हुए फरियाद लगाई गई है कि 7 साल की सजा के एवज में लालू प्रसाद यादव ने साढ़ें 3 साल की सजा जेल में काट ली है इसीलिए गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी जाए. हालांकि लगातार हो रही सुनवाई में लालू यादव की तरफ से दिए गए इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने दोनों ही पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने आदेश दिया था. इधर, 25 जनवरी को लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की तरफ से जेल में काटी गई सजा की अवधि की विस्तृत जानकारी सप्लीमेंट्री एफिडेविट के तहत फाइल कर दी गई है और आज मामले की सुनवाई होनी है.