प्रदेश में अप्रैल महीने से ‘एक देश एक राशन कार्ड़’ योजना लागू हो जायेगी। इसे लागू करने में राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से जुट गयी है। ‘एक देश एक राशन कार्ड़’ योजना लागू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी किसी भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के यहां से खाद्यान्न का उठाव कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए राशनकार्ड़धारियों का आधार सिडिं़ग होना अनिवार्य किया गया है॥। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को फरवरी–मार्च का अनाज हर हाल में ३१ मार्च से पहले उपलब्ध करा दिया जायेगा और एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो जायेगी। ‘एक देश एक राशन कार्ड़’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी देश में कहीं भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टबिलिटी के तहत कोई भी लाभार्थी किसी भी राज्य किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान में अनुमान्यता के अधीन निर्धारित खाद्यान्न को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के मद्ेनजर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को आधार सीडिं़ग हर हाल में ३१ जनवरी तक जनवितरण प्रणाली के विक्रेता के यहां पॉस के माध्यम से करा लेने की अपील की है। सरकार ने कहा कि जिन लाभार्थियों का आधार सीडिं़ग नहीं हुआ है उनका खाद्यान्न आपूर्ति अप्रैल महीने से रोक दी जायेगी। साथ ही ३१ मार्च के बाद आधार सीडिंग वाले लाभार्थियों को ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जायेगी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब ८.५ करोड़़ लाभार्थी अच्छादित हैं। योजना के तहत डे़ढ करोड़़ से अधिक राशन कार्ड़ जारी हैं। प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक महीने पांच किलो खाद्यान्न आपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक महीने तीन रुपये प्रति किलो की दर से तीन किलो चावल और दो रुपये प्रति किलो की दर से दो किलो गेहूं की आपूर्ति की जाती है।
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