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अनलॉक–9 : बाहर से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य

विवाह की सूचना तीन दिन पहले थाने में देनी होगी , बारात‚ जुलूस‚ डीजे बजाने की नहीं होगी अनुमति , श्राद्ध कार्यक्रम में भी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी, नये दिशा–निर्देश २३–३० नवम्बर तक रहेंगे लागू..

UB India News by UB India News
November 23, 2021
in खास खबर, पटना, स्वास्थ
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अनलॉक–9 : बाहर से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य

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राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार को जारी अनलॉक–9 के दिशा–निर्देश के तहत संक्रमण के अधिक मामले वाले राज्यों से यहां आने वाले लोगों के लिए जांच अनिवार्य कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी अनलॉक–9 के दिशा–निर्देश को 23 नवंबर से 30 नवम्बर तक के लिए लागू किया गया है। अनलॉक–8 की मियाद 22 नवम्बर को समाप्त हो रही है। सभी जिला अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त करने का अधिकार है। दिशा–निर्देश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक–९ की अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही कोरोना जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित करेगा। कोरोना संक्रमण के अधिक मामले एवं डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले वाले राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को सीमाओं‚ रेलवे स्टेशनों एवं हवाईअड्डों पर रैपिड एंटीजन के माध्यम से जांच कराई जाएगी। जिनके पास 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट होगा उन्हें इस जांच से मुक्त रखा गया है। दिशा–निर्देश के अनुसार‚ विवाह की सूचना कम से कम तीन दिन पहले संबंधित थाने में देनी होगी। साथ ही विवाह समारोह के दौरान बारात‚ जुलूस और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं‚ श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने का पालन हो। राजगीर में अवस्थित कुंड भी आम जनता के निमित्त खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल टीका ले चुके कर्मियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी विश्वविद्यालय‚ महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान‚ पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री–स्कूल) खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के साथ आयोजित की जाएंगी। सभी कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के ५० प्रतिशत उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। क्लब‚ जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता की ५० प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे। सभी सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा।

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